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रिश्वतखोर जेई को तीन साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला,करनाल
Updated Fri, 30 Oct 2015 12:28 AM IST
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क्रप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए जेई को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। बिजली निगम के जेई दयानंद को 27 जनवरी 2015 को कंबोपुरा स्थित वीनस एसोसिएट से मीटर लगवाने के नाम पर पांच हजार की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया था।
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मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जज अजय कुमार शारदा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जेई दयानंद को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना किया।
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