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Karnal News: बकाया नहीं देने पर निगम की टीम ने दुकान की सील, 6 ने जमा की राशि

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Sep 2025 01:43 AM IST
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Corporation team sealed the shop for not paying the dues, 6 deposited the amount
135...दुकान के बाहर नोटिस चस्पा करते नगर निगम कर्मचारी। सचूना विभाग
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। दुकानदारों ने नगर निगम को उसकी दुकानों का किराया नहीं दिया है। मंगलवार को नगर निगम के प्रवर्तन दल ने हरदेव सिंह मार्केट, बांसो गेट व ज्ञान भूषण मार्केट क्षेत्र में सात दुकानों पर कार्रवाई की। हरदेव सिंह मार्केट की दुकान संख्या 19 को सील कर दिया। किराएदार पर 1.82 लाख रुपये बकाया है। छह दुकानदारों ने मौके पर ही बकाया राशि जमा कर दी।
निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि चार दुकानें हरदेव सिंह मार्केट, दो बांसो गेट तथा एक दुकान ज्ञान भूषण मार्केट की है, जिन पर कुल 31 लाख 58 हजार 291 रुपये बकाया चला आ रहा है। बकाया जमा करवाने के लिए कई बार नोटिस दिए गए और किराया शाखा के अधिकारी-कर्मचारी ने व्यक्तिगत तौर पर भी जाकर बकाया किराया जमा करवाने के लिए कहा। किराएदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
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मंगलवार को जैसे ही टीम उपरोक्त मार्केट में कार्रवाई के लिए पहुंची, सीलिंग की कार्रवाई शुरू की, तो हरदेव सिंह मार्केट की दुकान नंबर 14, 20 व 21, बांसो गेट क्षेत्र की दुकान नंबर 6 व 8 तथा ज्ञान भूषण मार्केट की दुकान नंबर एक की ओर से कुल 22 लाख 95 हजार 891 रुपये बकाया राशि मौके पर ही टीम को चुका दी और दुकान को सील होने से बचा लिया। इस दौरान हरदेव सिंह मार्केट की दुकान नंबर 19 के किराएदार की ओर से बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई, जिसके चलते दुकान को सील कर टीम ने निगम टीम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया।
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निगमायुक्त ने बताया कि सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए बांसो गेट क्षेत्र की ही दुकान नंबर 6 व 24 के किराएदारों की ओर से भी 5 लाख 31 हजार 223 रुपये बकाया राशि नगर निगम के खजाने में जमा करवा दी गई। इस प्रकार कुल 28 लाख 27 हजार 114 रुपये की किराएदारों से रिकवरी की गई। कार्रवाई के दौरान निगम के कार्यकारी अभियंता ओपी. करदम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। इस दौरान सहायक राम सिंह, निगम की टीम तथा पुलिस बल मौजूद रहा।


निगमायुक्त ने चेतावनी दी कि किराएदार दुकानदार जल्द से जल्द दुकान का किराया नगर निगम के कोष में जमा करवा दें, अन्यथा संबंधित दुकान को सील कर नगर निगम में अपने कब्जे में ले लेगा।
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