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बच्चे के हत्यारे को आजीवन कारावास

Sat, 30 Nov 2013 12:22 AM IST
कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र Updated Sat, 30 Nov 2013 12:22 AM IST
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Child-killer to life imprisonment
कुरुक्षेत्र। एमएम धोंचक एएसजे की अदालत ने 11 वर्षीय बच्चे अभिनव की हत्या के मामले में सुनील कुमार फौजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही पांच लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

सुनील कुमार और अन्य पर बाबैन के गांव ईशरहेड़ी निवासी अभिनव की हत्या करने का आरोप था। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 19 मार्च को अज्ञात लोगों ने अभिनव को अपहरण कर लिया गया था, लेकिन घटना के छठे दिन अभिनव का शव किरमिच साइफन से बोरी में बंद मिला था।

पुलिस टीम ने जांच के दौरान मामले में 27 मार्च को सुनील कुमार पुत्र मियां सिंह को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के आधार पर अंबाला जिले के गांव बलाना निवासी हरमिंद्र और एक नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था।
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शुक्रवार को एसके मित्तल उप न्यायावादी ने बताया कि मामला एमएम धोंचक एएसजे की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने आरोपी सुनील को मामले में दोषी पाया है, जबकि आरोपी हरमिंद्र पाल को बरी कर दिया गया। नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में मामला विचाराधीन है।
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इन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा
न्यायालय ने दोषी सुनील कुमार को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

जुर्माना न देने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा-201 आईपीसी के तहत 2 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर एक माह अलग से सजा काटनी होगी। धारा-365 आईपीसी के तहत-2 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर एक माह अलग से सजा काटनी होगी।
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