फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Bribery Accused inspector got 4 years prison

रिश्वत के आरोपी इंस्पेक्टर को चार साल की कैद

Sun, 13 Dec 2015 01:03 AM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, करनाल
ब्यूरो/अमरउजाला, करनाल Updated Sun, 13 Dec 2015 01:03 AM IST
विज्ञापन
कांटा रिपेयरिंग लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर 12500 रुपये रिश्वत लेने के आरोपी नाप तोल विभाग के इंस्पेक्टर को जिला अदालत ने चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। विजिलेंस इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि 30 अप्रैल 2014 को सुमेश वासी पानीपत मलिक मैसर्स सुमेश इंजीनियरिंग वर्कर्स कैथल रोड के पास कांटा रिपेयर करने का लाइसेंस था। कांटा रिपेयरिंग के एवज में माप तोल विभाग के निरीक्षक रमेश चंद्र कौशिक उससे बिल का आधा हिस्सा मांग रहा था और ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द करने की धमकी दे रहा था। शिकायत मिलने के बाद तत्कालीन निरीक्षक सतनारायण शर्मा के नेतृत्व में विजिलेंस ने टीम का गठन कर आरोपी इंस्पेक्टर को 12500 रुपये रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। जसबीर सिंह अतिरिक्त सेशन जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा सात भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम में तीन वर्ष की कैद व 10 दस हजार रुपये जुर्माना व धारा 13 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम में चार वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि राज्य चौकसी ब्यूरो के महानिदेशक यशपाल सिंघल व अतिरिक्त महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो आरसी मिश्रा द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed