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Karnal News: ऑन लाइन संपत्तिकर भरने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Oct 2023 02:34 AM IST
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Additional discount of one percent on filing property tax online
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रदेश के संपत्ति कर दाताओं को छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसमें 31 दिसंबर 2023 तक बकाया संपत्तिकर का पूर्ण भुगतान करने पर वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के बकाया संपत्ति कर पर पूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। संपत्ति कर एरियर पर भी 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन संपत्ति कर भरने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। छूट के लिए संपत्ति कर आईडी को स्वप्रमाणित करना आवश्यक है।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि ब्याजमाफी के अतिरिक्त सरकार की ओर से सभी कर दाताओं को 15 नवंबर तक अपनी प्रॉपर्टी आईडी. को स्व-प्रमाणित करने पर बिलों पर भी 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। देरी करने पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा। नगर निगम के खजाने में अब तक छह करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। संपत्ति कर को एनडीसी. पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करवाने की भी सुविधा है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को चालू वित्त वर्ष के बिल पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम के अधीन सभी वाणिज्यिक, आवासीय एवं खाली प्लॉटों के सभी, 1 लाख 66 हजार एसेसमेंट नोटिस बांटे जा चुके हैं।
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कैसे करें प्रॉपर्टी आईडी. को स्व-प्रमाणित-
निगमायुक्त ने बताया कि एनडीसी पोर्टल- ulbhryndc.org पर अपनी संपत्ति कर आईडी. डालकर उसे स्व प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे ही इसमें डिटेल आएगी, उसे ध्यान से पढऩे के बाद, जो ठीक दिखाई दे, उसे येस करें। सभी बिंदुओं को येस करने के पश्चात सबमिट करने पर प्रॉपर्टी आईडी. स्व-प्रमाणित हो जाएगी। अगर आईडी. में कोई त्रुटि हो तो, उसे नो करके साथ-साथ आपत्ति दर्ज कर दें। डाली गई आपत्ति का समाधान हो जाएगा।
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