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गांव प्रेमखेड़ा की सरपंच सुमन लता को डीसी ने किया निलंबित
Updated Thu, 01 Feb 2018 12:29 AM IST
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गांव प्रेमखेड़ा की सरपंच सुमन लत्ता को डीसी ने किया निलंबित
- फर्जी कागजों के दम पर सुमनलता बनी थी गांव प्रेमखेड़ा की सरपंच, जांच के बाद जिला उपायुक्त ने किया निलंबित्र
अमर उजाला ब्यूरो
निसिंग।
जिला उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती एक्ट के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव प्रेमखेड़ा की सरपंच सुमनलता को निलंबित कर दिया है। सरपंच ने निर्वाचन के दौरान अपनी शिक्षा से संबंधित जो प्रमाण पत्र चुनाव आयोग के पास जमा करवाया था, वह फर्जी पाया गया है। जबकि सरपंच बनने के लिए आठवीं पास प्रमाण पत्र ही सबसे महत्वपूर्ण था। सुमन लता के मुकाबले चुनाव लड़ रहे उम्मीद्वार सुभाष चंद ने सरपंच के फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत डीसी, चुनाव आयोग हरियाणा और सीएम विंडो में की थी। सरपंच ने चुनाव के दौरान वर्ष 2001-02 का आठवीं पास का प्रमाण पत्र लगाया था। जांच में सामने आया है कि सरपंच सुमनलता का उक्त प्रमाण पत्र जाली है। शिकायत के बाद उपमंडल अधिकारी करनाल द्वारा जांच करने बाद डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने हरियाणा पंचायती एक्ट 1994 की धरा 51 के तहत सरपंच सुमन लता को पद से निलबिंत कर दिया है। डीसी ने बहुमत प्राप्त पंच को कार्यभार सौंपने के आदेश दिए। इस संबंध में शिकायतकर्ता सुभाष चंद का कहना है कि उन्हें न्याय मिला है और सच्चाई की जीत हुई है। --------------------------
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- फर्जी कागजों के दम पर सुमनलता बनी थी गांव प्रेमखेड़ा की सरपंच, जांच के बाद जिला उपायुक्त ने किया निलंबित्र
अमर उजाला ब्यूरो
निसिंग।
जिला उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती एक्ट के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव प्रेमखेड़ा की सरपंच सुमनलता को निलंबित कर दिया है। सरपंच ने निर्वाचन के दौरान अपनी शिक्षा से संबंधित जो प्रमाण पत्र चुनाव आयोग के पास जमा करवाया था, वह फर्जी पाया गया है। जबकि सरपंच बनने के लिए आठवीं पास प्रमाण पत्र ही सबसे महत्वपूर्ण था। सुमन लता के मुकाबले चुनाव लड़ रहे उम्मीद्वार सुभाष चंद ने सरपंच के फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत डीसी, चुनाव आयोग हरियाणा और सीएम विंडो में की थी। सरपंच ने चुनाव के दौरान वर्ष 2001-02 का आठवीं पास का प्रमाण पत्र लगाया था। जांच में सामने आया है कि सरपंच सुमनलता का उक्त प्रमाण पत्र जाली है। शिकायत के बाद उपमंडल अधिकारी करनाल द्वारा जांच करने बाद डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने हरियाणा पंचायती एक्ट 1994 की धरा 51 के तहत सरपंच सुमन लता को पद से निलबिंत कर दिया है। डीसी ने बहुमत प्राप्त पंच को कार्यभार सौंपने के आदेश दिए। इस संबंध में शिकायतकर्ता सुभाष चंद का कहना है कि उन्हें न्याय मिला है और सच्चाई की जीत हुई है। --------------------------