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Karnal News: 86 एकड़ पंचायती जमीन 18 तक होगी कब्जा मुक्त

Thu, 08 Jan 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Thu, 08 Jan 2026 01:35 AM IST
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86 acres of Panchayat land will be free from encroachment by 18th
पंचायत और राजस्व विभाग के कानूनगो और पटवारी के साथ पंचायती जमीन की निशानदेही करते हुए। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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तरावड़ी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पधाना गांव की लगभग 86 एकड़ पंचायती जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त करवा उसकी कानूनी बोली नीलामी कराने के लिए डीसी को दिए निर्देश पर अमल शुरू हो गया है। पंचायत और राजस्व विभाग ने कानूनगो और पटवारी के साथ पंचायती जमीन की निशानदेही शुरू कर दी है। बीडीपीओ साहिब सिंह ने बताया कि 18 जनवरी तक जमीन की निशानदेही कर निर्देश अनुसार जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त करवाकर कोर्ट के आदेश अमल में लाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को नवंबर में दो माह के भीतर पूरा करने की समयावधि तय की थी। हाईकोर्ट ने ये निर्देश पधाना निवासी देशराज और अन्य ग्रामीणों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि पधाना गांव स्थित 86 एकड़ पंचायती जमीन गौ चरांद (पशुओं के चरागाह) के रूप में उपयोग होती आई है लेकिन इस जमीन को बिना बोली करवाए प्रभावशाली लोगों को अवैध रूप से दे दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत ने कई वर्षों से जमीन की नीलामी नहीं करवा, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 46 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। जबकि कोई भी व्यक्ति इस जमीन को नियमों के तहत ठेके पर ले सकता था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने डीसी करनाल को स्पष्ट निर्देश दिए कि जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए।
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