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सप्ताहांत लॉकडाउन खत्म, अब साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू.. मेडिकल सुविधाएं ही मिलेंगी
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दो दिन का सप्ताहांत लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही आज से साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू हो चुका है। जोकि रविवार 9 मई तक जारी रहेगा। फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन में केवल मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी सेवाएं ही पूरी तरह से मिलती रहेंगी। जबकि होटल व अन्य खाद्य सामग्री से जुड़े सामान की सिर्फ होम डिलीवरी ही होगी। वहीं जरूरी कार्यों व औद्योगिक इकाईयों से जुड़े लोगों को आवागमन के लिए पास लेना होगा। किसान मजदूर समेत अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवागमन में छूट दी है। लॉकडाउन में और किन-किन सुविधाओं में राहत दी जाएगी, इसे लेकर जिला प्रशासन आज निर्णय लेगा। डीसी निशांत यादव ने बताया कि आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा है कि सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी को इस अवधि में पैदल या वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। कुछ जरूरी निर्णय लेते हुए छूट भी दी गई हैं। -ब्यूरो
परीक्षार्थियों को दिखाना होगा एडमिट कार्ड
इस सप्ताह में किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने पर रोक नहीं होगी। वहीं लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना या सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट मिलेगी।
वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा वाहन चालकों को पास
राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी रोक नहीं होगी। लेकिन ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अन लोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद ही जारी होंगे।
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शादी समारोह पूर्व में ली अनुमति के अनुसार ही होंगे
जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। वहीं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतरराज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
लॉकडाउन में इन्हें भी मिली छूट
1. मेडिकल सेवाएं : नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल से संबंधित मेडिकल सेवाएं, निर्माता और वितरण यूनिटस को छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम और एंबुलेंस आदि को काम करने की और सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी।
2. वाणिज्यिक एवं निजी सेवाएं : इनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाएं, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी पर छूट रहेगी। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं।
3. पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी।
4. रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खोले जाएंगे।
5. प्रदेश में अंतरराज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यों के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी।
पास के लिए आवेदन करना जरूरी
लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है। इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताए जाएं, संगठन या नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करेंगे। सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
-निशांत कुमार यादव, डीसी करनाल
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परीक्षार्थियों को दिखाना होगा एडमिट कार्ड
इस सप्ताह में किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने पर रोक नहीं होगी। वहीं लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना या सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट मिलेगी।
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वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा वाहन चालकों को पास
राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी रोक नहीं होगी। लेकिन ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अन लोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद ही जारी होंगे।
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शादी समारोह पूर्व में ली अनुमति के अनुसार ही होंगे
जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। वहीं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतरराज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
लॉकडाउन में इन्हें भी मिली छूट
1. मेडिकल सेवाएं : नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल से संबंधित मेडिकल सेवाएं, निर्माता और वितरण यूनिटस को छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम और एंबुलेंस आदि को काम करने की और सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी।
2. वाणिज्यिक एवं निजी सेवाएं : इनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाएं, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी पर छूट रहेगी। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं।
3. पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी।
4. रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खोले जाएंगे।
5. प्रदेश में अंतरराज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यों के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी।
पास के लिए आवेदन करना जरूरी
लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है। इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताए जाएं, संगठन या नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करेंगे। सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
-निशांत कुमार यादव, डीसी करनाल