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थाने जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत

Sun, 22 Apr 2018 11:00 PM IST
Updated Sun, 22 Apr 2018 11:00 PM IST
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थाने जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत
थाने जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत
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अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है। बस एक क्लिक पर आपकी समस्या का समाधान होगा और पुलिसकर्मी आपकी सेवा में हाजिर होगा। इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत भी नहीं है, बस अपने एंड्राइड मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा का दावा है कि शिकायतकर्ता को घर बैठे ही शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रयास से हाइटेक होने की दिशा में पुलिस आगे बढ़ेगी और पुलिस का कार्य पेपरलेस हो जाएगा। इस सुविधा से लोगों को घर द्वार पर ही न्याय मिलेगा और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा।
बाक्स
पुलिस में ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर कैसे करें
पुलिस की वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर अपनी जरूरत का विकल्प खोजें, होम पेज पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर, लॉस्टरिपोर्ट, औरतों की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, करेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट इत्यादि के विकल्प दर्शाए गए होंगे। यहीं पर एक ऑप्शन होगा गुम शिकायत रिपोर्ट फाइल करने के लिए।आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। औपचारिकताएं पूरी होते ही शिकायत तुरंत संबंधित थाने में ऑनलाइन चली जाएगी। थाना प्रभारी रोजाना जांच करेंगे और शिकायत मिलते ही तुरंत जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे। शिकायतकर्ता को जांच अधिकारी की पूरी जानकारी साइट के माध्यम से दी जाएगी। शिकायत पर कार्रवाई होते ही जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का पूरा ब्यौरा अपलोड कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता को थाने आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस ऑनलाइन सिस्टम का नाम सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम) है। शिकायत पर एक्शन भी तत्काल होगा, क्योंकि इसकी मॉनीटरिंग सीनियर ऑफिसर करेंगे।
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इन मामलों में बेहद कारगर होगा
छेड़छाड़: ऐसे मामलों में पीड़ित जब तक थाने जाते हैं तब तक अराजकतत्व भाग जाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम होने पर घटनास्थल से शिकायत मिलते ही पुलिस वहां पहुंचेगी।
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घरेलू हिंसा: महिलाएं आमतौर पर शिकायत करने थाने नहीं जा पाती हैं। ऑनलाइन सिस्टम होने पर वे मोबाइल के माध्यम से शिकायत रजिस्टर्ड करा सकेंगे। इससे उन्हें घर बैठे पुलिस की मदद मिलेगी।

गुमशुदगी: पूरे देश के डाटा वेबसाइट पर रहेंगे। ऐसे में लापता लोगों की जानकारी जुटाने में सीसीटीएनएस सिस्टम बेहद कारगर होगा।
धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकालने की अनुमति।
पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन : थाने के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा।
वर्जन
लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी शिकायत कई-कई दिनों तक थाने में ही रहती है। इससे पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलने में देरी हो जाती है। इस सर्विस से हर व्यक्ति को अपनी शिकायत के बारे में ऑनलाइन सब कुछ पता करने को मिल जाएगा। ऑनलाइन शिकायत होने के बाद सर्विस फास्ट कर दी जाएगी। पुलिस की कोशिश रहेगी कि जल्दी शिकायत का निपटारा किया जाए। इससे थानों में भटकने वाले लोगों को राहत मिलेगी। यह योजना लोकहित में है।
-जेएस रंधावा, एसपी।
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