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बिना मान्यता चल रहे 188 स्कूल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jul 2022 02:15 AM IST
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188 schools running without recognition
गगन तलवार
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करनाल। अपने हिसाब से संचालित हो रहे 188 स्कूलों को अब मान्यता लेनी ही होगी। अन्यथा ऐसे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। स्कूलों की लापरवाही के कारण यहां पढ़ रहे बच्चों का भविष्य खतरे में है।
निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (6) के तहत विभाग से सभी स्कूलों को मान्यता लेना जरूरी है। जिले में करीब 233 स्कूल चल रहे हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को जारी हुए पत्र के अनुसार, सूची में केवल 75 स्कूलों के पास ही मान्यता है।
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अन्य किसी भी निजी मौलिक स्कूल के पास मान्यता नहीं है। ऐसे में विभाग की ओर से इन सभी स्कूलों को 20 अगस्त तक मान्यता लेने का नोटिस जारी किया गया है। अन्यथा इन स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश के बाद खंड शिक्षा अधिकारी भी ऐसे स्कूलों की सूची बनाने में जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे कई स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं, जो घरों में खुले हैं।
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स्कूल का नाम बदल कर रहे दाखिले
विभागीय कार्रवाई से कुछ साल पहले बंद हुए स्कूल भी नाम बदलकर दोबारा खुल गए हैं। अभिभावक एकता संघ के अनुसार कई संचालक स्कूल का नाम बदल लेते हैं। आस संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ने बताया कि इससे अभिभावक धोखे में रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि पिछला स्कूल बंद हो गया है, तो शायद नए खुले स्कूल को मान्यता मिली हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
मान्यता पांचवीं तक की, पढ़ा रहे आठवीं तक
जिले में कई निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो काफी स्कूल ऐसे भी हैं जो विभाग की सूची के अनुसार पांचवीं तक हैं, लेकिन ये आठवीं तक कक्षाएं लगा रहे हैं। ये स्कूल संचालक मान्यता वाले स्कूल संचालकों के साथ सौदा कर लेते हैं और वहां से विद्यार्थियों की परीक्षा दिलवा देते हैं। एमआईएस पोर्टल पर भी दूसरे स्कूल का विद्यार्थी दिखाकर पंजीकरण कराने का आरोप है।
जारी सूची के अनुसार, इन स्कूलों के पास है मान्यता
- करनाल : सीएस इंटरनेशनल स्कूल काछवा, जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, जनता स्कूल कंबोपुरा, सनराइज पब्लिक स्कूल अमूपुर, रेनबो पब्लिक स्कूल सफीदो रोड, गुरु ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल चोर खालसा, अटल पब्लिक स्कूल फूसगढ़, आरएलएस इंटरनेशनल स्कूल, अभेद शक्ति सदन स्कूल, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल उड़ाना, सरस्वती पब्लिक स्कूल पृथ्वी विहार, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल रांवर, शिवा मिडल स्कूल कुंजपुरा, मैरीकुरी पब्लिक स्कूल रमेश नगर, गोल्डन पब्लिक स्कूल कालरों, आरएस मॉड्रन स्कूल फूसगढ़, डिवाइन कान्वेंट स्कूल काछवा, भरत पब्लिक हाई स्कूल, महार्षि दयानंद पब्लिक स्कूल जुंडला गेट, डीएस मिडल स्कूल जानी, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन, एमएसडी पब्लिक स्कूल शामगढ़, लिटल लम्बस पब्लिक स्कूल राजीव पुरम, उज्जवल पब्लिक स्कूल विकास कॉलोनी, शिवालिक पब्लिक स्कूल शाहपुर, निराकर ज्योति विद्या मंदिर गुल्लरपुर, डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-13, आर्यकुलम इंटरनेशनल स्कूल, मानव विकास वर्ल्ड स्कूल, दून वैली सिग्नेचर स्कूल, दिव्याकुलम ग्लोबल स्कूल, राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल, अजाद पब्लिक स्कूल, अंकित पब्लिक स्कूल, संस्कृति मॉड्रन स्कूल
- निसिंग : जेपीएस अकादमी निसिंग, नवयुग पब्लिक स्कूल प्योंत, महर्षि भारद्वाज विद्या मंदिर ब्रास, डायमंड स्कूल
- इंद्री : दून पब्लिक स्कूल मुखाला, मोन्टेसोरी इंटरनेशनल स्कूल, मदान मेमोरियल पब्लिक स्कूल, स्विफ्ट इंटरनेशनल स्कूल, श्री राम ग्लोबल स्कूल नेवल, ब्राइट पब्लिक स्कूल रंबा, अमर ज्योति स्कूल कलरी जागीर
- घरौंडा : मून स्टार पब्लिक स्कूल घरौंडा, स्मार्ट पब्लिक स्कूल नगला मेघा, आशादीप पब्लिक स्कूल बरसत, न्यू स्टार पब्लिक स्कूल बसताड़ा, बाबा बालक राम पब्लिक स्कूल कोहंड, अमर शिक्षा सदन कोहंड, माउंट लिट्रा जी स्कूल कुटेल, न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल बरसत,
- नीलोखेड़ी : जेएन विद्याव्रत शिक्षण संस्थान रायसन, अपोलो इंटरनेशनल स्कूल, ग्लैक्सी पब्लिक स्कूल, आर्यकुलम पब्लिक स्कूल कौर, इनस्टीन वर्ल्ड स्कूल, अयान इंटरनेशनल स्कूल, शिव विद्या मंदिर पधाना
- असंध : गीता विद्या मंदिर राहड़ा, आरके मेमोरियल पब्लिक स्कूल राहड़ा, महाराणा प्रताप मेमोरियल पब्लिक स्कूल राहड़ा, न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल सालवन, न्यू ईरा स्पोर्ट्स स्कूल चोचड़ा, शिवम पब्लिक स्कूल असंध, बीपीआर पब्लिक स्कूल अरडाना, मैक्स इंटरनेशनल स्कूल असंध, दिल्ली हेरीटेज इंटरनेशनल स्कूल सालवन, श्रीकृष्ण कृपा आदर्श स्कूल पक्का खेड़ा

सभी मौलिक स्तर के विद्यालयों के लिए निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (6) के तहत मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। जिन स्कूलों के पास मान्यता नहीं है, वे 20 अगस्त तक आवेदन करके दस्तावेज विभाग के कार्यालय में जमा कराएं।
- रोहताश वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
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