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अंगूठा लगवाकर डिपो होल्डर दुकान पर बेचता था राशन, डिपो रद्द करने के निर्देश

Sat, 27 Oct 2018 12:18 AM IST
Updated Sat, 27 Oct 2018 12:18 AM IST
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अंगूठा लगवाकर डिपो होल्डर दुकान पर बेचता था राशन, डिपो रद्द करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
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करनाल। कष्ट निवारण समिति की बैठक में राज्य मंत्री ने डिपो होल्डर द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी करने के मामले में जहां उसका डिपो रद्द करने के निर्देश दिए हैं। वहीं तीन साल में हुडा द्वारा शिकायतकर्ता को तीन साल में कंपलेशन प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए डीसी को निर्देश जारी किए हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में मामला आने के बाद ही हुडा ने प्रमाण पत्र जारी किया है। इससे पहले तीन साल हुडा के किसी भी अधिकारी ने शिकायतकर्ता की सुनवाई नहीं की है। गांव शेखनपुरा निवासी राजेश कुमार के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तारीख ले ली है, जो 27 मार्च 2019 की है। मंत्री ने जल्द से जल्द पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए एसपी को निर्देश दिए हैं। शहर के रामनगर निवासी विक्रम सिंह ने सैदपुरा गांव में खुले डिपो होल्डर के खिलाफ राशन में गड़बड़ी और गरीबों को पूरा राशन न देने के गम्भीर आरोप लगाए थे। विक्रम ने बताया कि डिपो होल्डर उपभोक्ताओं का अंगूठा लगवार आधा राशन ही देता था और बाकि का राशन दुकान पर सप्लाई कर देता था। उन्होंने इसकी शिकायत डीएफएससी को की थी। डीएफएससी ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की गई और डिपो होल्डर पर लगे सभी आरोप सही पाए गए हैं। डिपो होल्डर का नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसे डिपो होल्डर का डिपो ही कैंसल किया जाए। वहीं, पाढ़ा गांव में मच्छरों की भरमार के कारण गांव के जगदीश की शिकायत पर मंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को तलब कर जिला के सभी गांवो में फोगिंग सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।

डीएसपी असंध को सौंपी दो मामलों की जांच
बैठक में पुलिस विभाग की दो शिकायतों की जांच डीएसपी असंध को सौंपी गई है। जिसमें एक शिकायत उपलाना निवासी बेबी देवी ने की हुई है। जिसमें उसने अपने की गांव के नीटू व वकील पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हुए हैं, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी प्रकार, चिड़ाव निवासी सुलतान ने चार लोगों पर आरोप लगाए हुए हैं कि उन्होंने मारपीट कर उसकी टांग तोड़ी है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इन दोनों मामलों की जांच राज्य मंत्री ने डीएसपी असंध को सौंप दी है।
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15 दिन में हटाए बिजली के लोहे के खंभे नहीं तो होगी एफआईआर दर्ज : नायब सिंह सैनी
करनाल। शहर की गलियों में खड़े बिजली के लोहे के खंभे हटवाने के लिए जनता रॉकर्स ट्रस्ट के अध्यक्ष कार्तिक गांधी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सैनी को शिकायत दी। इस पर मंत्री ने आदेश दिए कि आगामी 15 दिन में बिजली के लोहे के खंभे नहीं हटाए तो केस दर्ज कराया जाएगा। कार्तिक गांधी ने मंत्री को शिकायत देते हुए कहा कि सन 2016 में सीएम मनोहर ने प्रदेशभर में बिजली के खंभे गलियों से हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद, बिजली निगम द्वारा भी बिजली के खंभों को तुरंत प्रभाव से हटाने का पत्र जारी किया गया है, लेकिन निगम के अधिकारियों ने सीएम के आदेशों की अवेहलना करते हुए दो साल बीतने के बाद भी बिजली के खंभे गलियों से नहीं हटाए। इनमें करंट आता है।
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