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घोघड़ीपुर की सरपंच को किया बर्खास्त
Updated Tue, 01 Aug 2017 10:39 PM IST
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घोघड़ीपुर की सरपंच को किया बर्खास्त
अमर उजाला ब्यूरो करनाल। जिला उपायुक्त ने अपील की सुनवाई के बाद घोघड़ीपुर गांव की सरपंच को बर्खास्त कर दिया है। गांव की सरपंच गीता देवी को तत्कालीन उपायुक्त ने सस्पेंड कर रखा था। तत्कालीन उपायुक्त के आदेशों के खिलाफ सरपंच ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एंव पंचायत विभाग के न्यायालय में अपील दायर की थी। सचिव द्वारा इस मामले में 8 मई को करनाल उपायुक्त को आदेश पारित किए गए थे। आदेशों पर कार्रवाई करते हुए उपायुक्त डॉ. आदित्य ने 24 जुलाई को सरपंच को निजी रूप से सुना। इस दौरान सरपंच ने कोई भी ऐसा जवाब प्रस्तुत नहीं किया, जिससे साबित हो सके कि वह आठवीं पास है। इस पर डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने अपनी नियमित जांच रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए गांव घोघड़ीपुर की सरपंच गीता रानी को सरपंच के पद से बर्खास्त कर दिया। डीसी दहिया ने आदेश दिया कि सरपंच के पास ग्राम पंचायत की जो भी चल अचल संपत्ति है, वह उसे ग्राम पंचायत में बहुमत प्राप्त पंच को सौंप दे।
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अमर उजाला ब्यूरो करनाल। जिला उपायुक्त ने अपील की सुनवाई के बाद घोघड़ीपुर गांव की सरपंच को बर्खास्त कर दिया है। गांव की सरपंच गीता देवी को तत्कालीन उपायुक्त ने सस्पेंड कर रखा था। तत्कालीन उपायुक्त के आदेशों के खिलाफ सरपंच ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एंव पंचायत विभाग के न्यायालय में अपील दायर की थी। सचिव द्वारा इस मामले में 8 मई को करनाल उपायुक्त को आदेश पारित किए गए थे। आदेशों पर कार्रवाई करते हुए उपायुक्त डॉ. आदित्य ने 24 जुलाई को सरपंच को निजी रूप से सुना। इस दौरान सरपंच ने कोई भी ऐसा जवाब प्रस्तुत नहीं किया, जिससे साबित हो सके कि वह आठवीं पास है। इस पर डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने अपनी नियमित जांच रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए गांव घोघड़ीपुर की सरपंच गीता रानी को सरपंच के पद से बर्खास्त कर दिया। डीसी दहिया ने आदेश दिया कि सरपंच के पास ग्राम पंचायत की जो भी चल अचल संपत्ति है, वह उसे ग्राम पंचायत में बहुमत प्राप्त पंच को सौंप दे।