फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में लागू हुई धारा 144, पैरामिल्ट्री फोर्स ने सुरक्षा को लेकर निकाला फ्लैग मार्च

सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में लागू हुई धारा 144, पैरामिल्ट्री फोर्स ने सुरक्षा को लेकर निकाला फ्लैग मार्च

Tue, 22 Aug 2017 10:40 PM IST
Updated Tue, 22 Aug 2017 10:40 PM IST
विज्ञापन
सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में लागू हुई धारा 144, पैरामिल्ट्री फोर्स ने सुरक्षा को लेकर निकाला फ्लैग मार्च
सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में लागू हुई धारा 144, पैरामिल्ट्री फोर्स ने सुरक्षा को लेकर निकाला फ्लैग मार्च
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर चल रहे साध्वी यौन शोषण केस का फैसले की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उसी को लेकर जिला प्रशासन भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को लेकर जुट गया है। जिले की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से मंगलवार को धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। सुरक्षा के दृष्टिगत सीआरपीएफ, आईआरबी और हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा हाई अलर्ट घोषित कर जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया। ताकि लोग के मन में सुरक्षा की भावना स्थापित हो सके। वहीं, फैसले को लेकर आमजन में भी असमंजस की स्थिति है। कुछ लोग घबराए हुए हैं कि कहीं जिले में अशांति न भडक जाए। वहीं प्रशासन द्वारा सभी से सामाजिक समरस्ता बनाए जाने की अपील की जा रही है। वहीं, जिलेभर में आठ कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी।
25 अगस्त को साध्वी यौन शोषण मामले में आने वाले न्यायालय के फैसले को लेकर विकास सदन में उपायुक्त डॉ. अदित्य दहिया और एसपी जेएस रंधावा ने प्रेसवार्ता के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आमजन से भी शांति बनाए रखने की अपील की। लोगों के मनों में सुरक्षा की भावना स्थापित करने के लिए जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सिज तथा स्थानीय पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। यह फ्लैग मार्च स्थानीय पुलिस लाईन से शुरू होकर घरौंडा, कुंजपुरा, इंद्री और नीलोखेड़ी क्षेत्र से होते हुए करनाल पहुंचा। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना का विकास करना है। एसपी जश्रदीप सिंह रंधावा ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे आपसी सौहार्द व भाईचारा बनाये रखे। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आईआरबी और सीआरपी के साथ-साथ अन्य जिलों से भी सुरक्षा बल मंगाए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखने हुए निरंतर चैकिंग की जाएगी। इसी के साथ पाचं या इससे अधिक लोगों के एक जगह पर इक्ट्ठा होने पर भी रोक लगाई गई है।
विज्ञापन

सुरक्षा को लेकर बनाया कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर
लघु सचिवालय में एक संयुक्त कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में एक सोशल मीडिया विंग भी स्थापित किया गया है, जोकि लोगों द्वारा प्रयोग की जा रही फेसबुक और व्हाट्स एप्प से आने वाले संदेशों पर पैनी नजर रखेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई गलत, गुमराह करने वाली या भड़काने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी जेएस रंधावा ने बताया कि सुरक्षा को लेकर नाके भी लगाए गए हैं, जोकि वाहनों की चेकिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई संदिग्ध दिखाई दे या अशांति भंग करने वाली कोई कार्रवाई दिखाई दे तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक स्थान पर इक्टठे नहीं होंगे 5 लोग, नहीं बिकेगा खुला पेट्रोल और डीजल
जिला में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किये हैं कि किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इक्कठे खड़े नहीं होंगे। वहीं डीसी ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि वे खुले में पैट्रोल व डीजल नहीं बेचेगें। आदेशों की अनुपालना ना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

बुधवार शाम तक जमा कराए हथियार
उपायुक्त डा. दहिया ने आदेश दिए कि जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस शुदा हथियार हैं, वह अपने हथियार संबंधित पुलिस थाने तथा वैद्य हथियार रखने वाली दुकानों पर बुधवार 23 अगस्त तक जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा संबंधित से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। जमा करवाए गए हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करने के लिए सभी एसएचओ तथा वैद्य हथियार रखने वाले दुकानदार इन आदेशों की अनुपालना के लिए बाध्य होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed