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Karnal News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद
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पड़ोस में रहने वाली 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी अजय को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने दूसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
पीड़ित किशोरी ने 14 जुलाई 2018 को महिला थाने में शिकायत दी थी कि उसकी उम्र 17 साल है। उसकी पड़ोसन रिश्ते में भाभी लगती है। जब वह भाभी से मिलने उसके घर पर गई तो वहां भाभी का लड़का मौजूद था। आरोप था कि वह पीड़िता को कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले एक अन्य युवक ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। कुछ महीनों बाद पीड़िता की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए तो पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ छह पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में एक दोषी को सजा सुनाई है।
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पीड़ित किशोरी ने 14 जुलाई 2018 को महिला थाने में शिकायत दी थी कि उसकी उम्र 17 साल है। उसकी पड़ोसन रिश्ते में भाभी लगती है। जब वह भाभी से मिलने उसके घर पर गई तो वहां भाभी का लड़का मौजूद था। आरोप था कि वह पीड़िता को कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले एक अन्य युवक ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। कुछ महीनों बाद पीड़िता की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए तो पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ छह पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में एक दोषी को सजा सुनाई है।
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