फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Work cannot be done without permission in Dhand

ढांड में बिना अनुमति न किया जा सकेगा काम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Sep 2022 01:24 AM IST
विज्ञापन
Work cannot be done without permission in Dhand
कैथल। सरकार ने गांव ढांड को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस गांव के क्षेत्र में बिना विभागीय अनुमति कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। यह जानकारी डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने गांव ढांड में जिले की आबादी के इर्द-गिर्द अतिक्रमण, अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनियों की रोकथाम के अनियमित विकास निर्बधंन अधिनियम की शक्तियों के तहत नियंत्रित क्षेत्र ढांड घोषित किया गया है।
विज्ञापन

नियंत्रित क्षेत्र ढांड, के अधीन पडऩे वाले किसी भी गांव के लाल डोरा आबादी क्षेत्र को छोडकऱ अन्य रकबे में कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर व ग्राम आयोजना विभाग की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र ढांड के अधीन गांव ढांड हदबस्त संख्या 9, ढढवाना हदबस्त संख्या 10, जाजनपुर हदबस्त संख्या 11, जडौला हदबस्त संख्या 6, सोलूमाजरा हदबस्त संख्या 8, फरल हदबस्त संख्या 12, चूहड़माजरा हदबस्त संख्या 13, चन्दलाना हदबस्त संख्या 13/1, कौल हदबस्त संख्या 16/1, पबनावा हदबस्त संख्या 20, पाबला हदबस्त संख्या 21, सलेमपुर हदबस्त संख्या 16 में 12 गांव आते है, जिसका क्षेत्रफल 12,476 हेक्टेयर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed