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Kaithal News: मातृशक्ति उद्यमिता योजना से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर

Mon, 23 Feb 2026 02:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Mon, 23 Feb 2026 02:53 AM IST
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Women will become self-reliant through Matrishakti Entrepreneurship Scheme
कैथल।
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हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके माध्यम से वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सशक्त बन सकती हैं। डीसी अपराजिता ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के जरिए पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केवल घर तक सीमित न रखकर उन्हें उद्यमी बनाना है।
उन्होंने बताया कि महिलाएं ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर, टैक्सी या छोटा सामान ढोने वाले वाहन, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ व आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कार्य शुरु कर सकती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला को निम्नलिखित मापदंड पूरे करने होंगे। महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो और परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। यदि महिला ऋण की किस्तों का भुगतान समय पर करती है, तो उसे हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। डीसी अपराजिता ने बताया कि इच्छुक महिलाएँ आवेदन के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो, व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग या अनुभव प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी या सहायता के लिए जिला स्तर पर हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय से संपर्क करे। संवाद
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