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‘महिला उत्पीड़न मामलों में पुलिस जल्द करे कार्रवाई’
ब्यूरो/अमर उजाला, कैथ्ाल
Updated Fri, 18 Jul 2014 12:17 AM IST
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कैथल। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कमलेश पांचाल ने वीरवार को जिले के अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका निपटान करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के संज्ञान में महिला उत्पीड़न का कोई भी मामला आता है चाहे वह एफआईआर के माध्यम से आए अथवा मीडिया के माध्यम से, उसकी सत्यता की जांच करके कार्यवाई की जाए।
कई बार महिलाओं के साथ हुए दुराचार के मामले विलंब से सार्वजनिक होते हैं, जिसके बारे में तह तक जाना जरूरी होता है। ऐसे मामलों में जांच उपरांत यदि केस झूठा पाया जाता है, तो केस दर्ज करवाने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाई की जाए।
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पीड़ित महिलाओं को मिलती है आर्थिक मदद
हरियाणा सरकार ने उत्पीड़ित महिलाओं को आश्रय देने के लिए प्रदेश में कई जगह महिला आश्रम स्थापित किए हुए हैं,जिसमें महिलाएं आश्रय ले सकती हैं। अनुसूचित जाति की उत्पीड़ित महिलाओं को जो इस आश्रम में रहती हैं, उन्हें मासिक भत्ता देने का भी प्रावधान है तथा दुष्कर्म से पीड़ित ऐसी महिलाओं को तीन चरणों में 50-50 हजार रुपये की मदद दी जाती है। ऐसे मामलों में वकील भी मुहैया करवाया जाता है।
किसी भी घटना से बचने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की बसों तथा अन्य यातायात वाहनों पर हेल्पलाइन नंबर 1091 अंकित किया गया है। इस बैठक में एसपी कुलदीप सिंह यादव, जिला में तैनात सभी उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक के इलावा कार्यक्रम अधिकारी सरिता चौहान, महिला संरक्षण अधिकारी सुनीता शर्मा भी मौजूद रहीं।
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उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका निपटान करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के संज्ञान में महिला उत्पीड़न का कोई भी मामला आता है चाहे वह एफआईआर के माध्यम से आए अथवा मीडिया के माध्यम से, उसकी सत्यता की जांच करके कार्यवाई की जाए।
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कई बार महिलाओं के साथ हुए दुराचार के मामले विलंब से सार्वजनिक होते हैं, जिसके बारे में तह तक जाना जरूरी होता है। ऐसे मामलों में जांच उपरांत यदि केस झूठा पाया जाता है, तो केस दर्ज करवाने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाई की जाए।
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पीड़ित महिलाओं को मिलती है आर्थिक मदद
हरियाणा सरकार ने उत्पीड़ित महिलाओं को आश्रय देने के लिए प्रदेश में कई जगह महिला आश्रम स्थापित किए हुए हैं,जिसमें महिलाएं आश्रय ले सकती हैं। अनुसूचित जाति की उत्पीड़ित महिलाओं को जो इस आश्रम में रहती हैं, उन्हें मासिक भत्ता देने का भी प्रावधान है तथा दुष्कर्म से पीड़ित ऐसी महिलाओं को तीन चरणों में 50-50 हजार रुपये की मदद दी जाती है। ऐसे मामलों में वकील भी मुहैया करवाया जाता है।
किसी भी घटना से बचने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की बसों तथा अन्य यातायात वाहनों पर हेल्पलाइन नंबर 1091 अंकित किया गया है। इस बैठक में एसपी कुलदीप सिंह यादव, जिला में तैनात सभी उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक के इलावा कार्यक्रम अधिकारी सरिता चौहान, महिला संरक्षण अधिकारी सुनीता शर्मा भी मौजूद रहीं।