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एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाएं व्यापारी : सीमा
Fri, 16 May 2025 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 16 May 2025 01:21 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से व्यापारियों को राहत देते हुए कुल सात अधिनियमों के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए एकमुश्त निपटान योजना, 2025 की शुरुआत की है। यह जानकारी उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) कैथल सीमा बिडलान ने दी है।
उन्होंने बताया कि यह योजना एक अप्रैल, 2025 से शुरू होकर 180 दिनों के लिए लागू रहेगी। यह योजना हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए लागू होगी।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) कैथल सीमा बिडलान ने बताया कि इसके तहत बकाया कर पर लगे ब्याज और जुर्माने पर पूर्णत: छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि यदि उक्त अधिनियमों के तहत किसी व्यापारी का बकाया कर 10 लाख रुपये से कम है तो उस पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त छूट प्राप्त की जा सकती है।
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कैथल। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से व्यापारियों को राहत देते हुए कुल सात अधिनियमों के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए एकमुश्त निपटान योजना, 2025 की शुरुआत की है। यह जानकारी उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) कैथल सीमा बिडलान ने दी है।
उन्होंने बताया कि यह योजना एक अप्रैल, 2025 से शुरू होकर 180 दिनों के लिए लागू रहेगी। यह योजना हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए लागू होगी।
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उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) कैथल सीमा बिडलान ने बताया कि इसके तहत बकाया कर पर लगे ब्याज और जुर्माने पर पूर्णत: छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि यदि उक्त अधिनियमों के तहत किसी व्यापारी का बकाया कर 10 लाख रुपये से कम है तो उस पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त छूट प्राप्त की जा सकती है।
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