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स्मैक तस्कर को 18 माह जेल व 5 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Aug 2021 11:59 PM IST
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Smack smuggler jailed for 18 months and fined Rs 5000
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर की अदालत ने स्मैक तस्करी मामले में आरोपी केसर निवासी बाईपास सिरटा रोड को 18 माह जेल व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि 5 अगस्त 2017 को थाना तितरम पुलिस द्वारा तितरम मोड़ पर आरोपी केसर को 15 ग्राम स्मैक सहित काबू किया गया था। थाना तितरम में दर्ज मामले की जांच के बाद मामले को चार्जशीट कर दिया गया था। संवाद
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