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लंबित आवेदनों का जल्द करें निपटान : डीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Sep 2024 05:10 AM IST
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Settle pending applications soon: DC
कैथल। सभी अधिकारी व कर्मचारी चुनावी डयूटी को अपना कर्तव्य समझकर खुश होकर निभाएं और अलर्ट मोड पर कार्य करें। यह अपील जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने की है। कहा कि चुनाव प्रक्रिया का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इस कार्य में भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
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नए वोट के लिए जितने भी आवेदन आए हैं, उनका निपटान समयबद्ध किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती लघु सचिवालय स्थित वीडियो कांफ्रैंस हॉल में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल की चंडीगढ़ से आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।
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उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तरह इस बार भी 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोट करने का विकल्प दिया गया है। इस कार्य के लिए फार्म 12 डी को संबंधित मतदाताओं के पास समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मतदान दिवस के लिए आरओ लेवल पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएं, ताकि मुख्यालय पर चुनाव से संबंधित जानकारी समयबद्ध पहुंच सके। डीसी ने आरओ एवं एसडीएम को निर्देश दिए कि वे एफएसटी यानि फ्लाईंग स्कवायड टीम एवं एसएसटी यानि स्टैटिक सर्विलांस टीम से समय-समय पर रिपोर्ट लेते रहे। सी-विजल पर आने वाली शिकायतों का निपटान आयोग की हिदायतानुसार 100 मिनट के अंतराल में किया जाए।
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इसके अलावा जिला में स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इस मौके पर कैथल एसडीएम एवं आरओ अजय सिंह, कलायत एसडीएम एवं आरओ सत्यवान सिंह मान, गुहला एसडीएम एवं आरओ कृष्ण कुमार, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीआरओ चंद्र मोहन, डीआईओ दीपक खुराना, चुनाव तहसीलदार सुभाष के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।



पांच से 12 सितंबर तक लिए जाएंगे नामांकन पत्र- डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पांच से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी चार सितंबर को संबंधित आरओ से फार्म प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को जमानत राशि के रूप में 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को 5 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करवानी होगी। इसके साथ-साथ अगर चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी प्रत्याशी ने पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकारी आवास का उपयोग किया है तो उसे बिजली, पानी आदि का नो डयूज सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य है।
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