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जेबीटी शिक्षक से राजद्रोह की धारा हटी
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34-कैथल। लघु सचिवालय में एसपी को ज्ञापन देते शिक्षक।
- फोटो : Kaithal
कैथल। राज्यमंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद में जेबीटी शिक्षक पर लगाई गई राजद्रोह की धारा को पुलिस ने केस से हटा दिया है। दूसरी ओर शिक्षक संगठनों का कहना है कि वे एसपी से मिलने के लिए उनके कार्यालय में गए थे, लेकिन वहां से मामला पूरी तरह से रद्द करने बारे में आश्वासन नहीं मिला। ऐसे में वे 28 सितंबर को लघु सचिवालय में प्रदर्शन करेंगे।
पुलिस प्रवक्ता प्रदीप नैन ने बताया कि आठ सितंबर को राज्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन के दौरान जेबीटी शिक्षक सुरेश द्रविड ने ऐसा भाषण दिया था, जिससे आमजन में सरकार को लेकर घृणा पैदा होने और भड़काने के भाव सामने आए थे। इस संबंध में शहर थाना में केस दर्ज किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए शिक्षक के वीडियो की जांच में राजद्रोह जैसी बात सामने नहीं आई। इस कारण इस धारा को हटा दिया गया। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि मामले की जांच धारा 505, 153 व 3-पुलिस इंसाइनमेंट टू डिसऑफेक्शन एक्ट के तहत की जा रही है। शहर थाना एसएचओ महेंद्र सिंह ने कहा कि वीडियो और तथ्यों के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई कर रही है।
वहीं शिक्षक तालमेल कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जिला संयोजक सतबीर गोयत की अध्यक्षता में एफआईआर रद्द करवाने बारे एसपी से मिला। गोयत ने बताया कि एसपी ने एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया। इस पर 28 सितंबर को शाम तीन बजे लघु सचिवालय पर जन शिक्षा अधिकार मंच का प्रदर्शन होगा। इसमें अध्यापक, कर्मचारी, मजदूर, किसान, सामाजिक संगठन, छात्र और अभिभावकों को शामिल किया जाएगा।
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उन्होंने बताया 28 सितंबर से दो अक्टूबर तक लघु सचिवालय कैथल पर पड़ाव डाला जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन से सुरेंद्र मलिक व लाल सिंह, शारीरिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान रमेश चहल व नरमेल सिंह, बलबीर सिंह, राजेश बेनीवाल, विजेंद्र मोर, रामपाल शर्मा, दलवीर राठी व राजेश सिंह शामिल रहे।
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पुलिस प्रवक्ता प्रदीप नैन ने बताया कि आठ सितंबर को राज्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन के दौरान जेबीटी शिक्षक सुरेश द्रविड ने ऐसा भाषण दिया था, जिससे आमजन में सरकार को लेकर घृणा पैदा होने और भड़काने के भाव सामने आए थे। इस संबंध में शहर थाना में केस दर्ज किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए शिक्षक के वीडियो की जांच में राजद्रोह जैसी बात सामने नहीं आई। इस कारण इस धारा को हटा दिया गया। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि मामले की जांच धारा 505, 153 व 3-पुलिस इंसाइनमेंट टू डिसऑफेक्शन एक्ट के तहत की जा रही है। शहर थाना एसएचओ महेंद्र सिंह ने कहा कि वीडियो और तथ्यों के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई कर रही है।
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वहीं शिक्षक तालमेल कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जिला संयोजक सतबीर गोयत की अध्यक्षता में एफआईआर रद्द करवाने बारे एसपी से मिला। गोयत ने बताया कि एसपी ने एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया। इस पर 28 सितंबर को शाम तीन बजे लघु सचिवालय पर जन शिक्षा अधिकार मंच का प्रदर्शन होगा। इसमें अध्यापक, कर्मचारी, मजदूर, किसान, सामाजिक संगठन, छात्र और अभिभावकों को शामिल किया जाएगा।
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उन्होंने बताया 28 सितंबर से दो अक्टूबर तक लघु सचिवालय कैथल पर पड़ाव डाला जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन से सुरेंद्र मलिक व लाल सिंह, शारीरिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान रमेश चहल व नरमेल सिंह, बलबीर सिंह, राजेश बेनीवाल, विजेंद्र मोर, रामपाल शर्मा, दलवीर राठी व राजेश सिंह शामिल रहे।