फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   penalty

72 मामले सामने आए, 1 लाख 47 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2020 12:12 AM IST
विज्ञापन
penalty
जिले में पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 11 अक्तूबर तक 139 एएफएल की घटनाएं हुईं, जिस पर कार्रवाई कर जांच की गई तो 72 स्थानों पर फाने जलाने की घटना पाई गई हैं। 60 स्थानों पर फसल अवशेष जले नहीं पाए गए हैं और सात घटना अंडर प्रोसेस है। जिन किसानों के खेतों में आग की घटना पाई गई उन पर कार्रवाई कर 13 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 59 किसानों से 1 लाख 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना राशि वसूल की गई है। इसी प्रकार 22 ग्राम पंचायत के सरपंचों को जिनके गांवों में आगजनी की घटना पाई गई हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 12 नंबरदार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन

डीसी सुजान सिंह ने बताया कि जिले में किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग, ग्राम पंचायतों, व पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तथा किसानों को गांव दर गांव मुनादी करवाकर फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि हरसैक द्वारा भेजी जा रही एएफएल यानी एक्टिव फायर लोकेशन पर प्रतिदिन ग्राम स्तर पर गठित निगरानी टीम द्वारा जिसमें कृषि विभाग, पंचायत विभाग व रिवेन्यू विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं। यदि कोई किसान धान अवशेष जलाते हुए पाया जाता है तो उस पर 2 एकड़ तक 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक 5 हजार रुपये व 5 एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये प्रति घटना जुर्माना या फिर उसके खिलाफ एफआइआर करवाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed