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इंदिरा आवास कालोनी की जमीन को 50 लाख रुपये में बेचे जाने का मामला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Mar 2022 01:04 AM IST
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Patwari suspended, show cause notice to Kanungo
कलायत। इंदिरा आवास योजना में आवंटित जमीन को कागजों में ही 50 लाख रुपये में बेचने के मामले में डीसी प्रदीप दहिया ने इंतकाल दर्ज करने वाले पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं कानूनगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा डीसी ने इस मामले में जमीन बेचने वाली महिला के खिलाफ दर्ज मामले में एससीएसटी एक्ट भी जोड़ने का निर्देश दिया है।
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बात्ता गांव में करीब 40 वर्ष से सरकार द्वारा आबाद इंदिरा कालोनी के रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना गलत तरीके से इंतकाल नंबर 10316 को मंजूर करने पर डीसी ने बात्ता गांव के पटवारी दिलबाग सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पटवारी का मुख्यालय उप मंडल गुहला निश्चित किया गया है। इसके साथ ही डीसी ने तहसील कलायत के कानूनगो हेमंत कुमार को कारण इंतकाल नंबर 10316 के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किए बिना मुकाबला करने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
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प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार राजस्व विभाग में गड़बड़ी करने की शिकायत डीसी प्रदीप दहिया के समक्ष आई थी। सीटीएम ने डीसी के आदेश पर जांच कर पाया था कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही व खरीदने और बेचने वालों ने फर्जी तरीके से यह खरीद-फरोख्त की है। सीटीएम ने मामले में केस दर्ज करने की सिफारिश की थी। जिस पर पुलिस ने गांव बात्ता निवासी रेशमा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन खरीदने वालों के खिलाफ केस दर्ज न होने पर एसपी ने एसएचओ जगदीश चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया है।
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डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पटवारी दिलबाग सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही कानूनगो हेमंत कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा एसपी को पत्र लिखकर इस मामले में दर्ज एफआईआर में एससीएसटी एक्ट जोडऩे के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसएचओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी पत्र लिखा गया है।
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