फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Opposed to erecting high voltage poles

हाई वोल्टेज खंभे खड़े करने का विरोध किया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 04 Apr 2022 12:27 AM IST
विज्ञापन
Opposed to erecting high voltage poles
विद्युत निगम ढांड द्वारा करनाल-पटियाला हाइवे के किनारे हाई वोल्टेज लाइन के लिए पोल खड़े किए जाने का भाकियू ने विरोध किया है। भाकियू प्रदेश महासचिव भूराराम पबनावा व युवा भाकियू प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना ने बताया कि विद्युत निगम ढांड द्वारा ढांड से चंदलाना हाइवे 152 डी के लिए जो लाइन निकाली जा रही है। उसमें सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। नियमानुसार नेशनल हाइवे के किनारे सड़क पर बनी बरम से 6 फुट की दूरी तक किसी प्रकार का खंभा नहीं लगाया जा सकता। जिससे आए दिन दुघर्टनाएं होनी संभावना बनी रहेगी। पबनावा व कसाना ने कहा कि सड़क किनारे पोल लगाने से भविष्य में सड़क के चौड़ा करने में ये खंभे बाधक बनेंगे। भाकियू ने विद्युत निगम के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस प्रकार का गैर कानूनी कार्य करना उचित नही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि उच्चाधिकारियों से मौके का मुआयना करवा कर कार्रवाई की जाए और सड़क से उचित दूरी पर पोल लगवाए जाएं।
विज्ञापन

पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ गुरप्रीत ने कहा कि सड़क के किनारे किसी प्रकार का खंभा लगाने से पहले विभाग से मंजूरी लेनी होती है। सड़क के साथ बनी बरम से 6 फुट की दूरी के बाद ही पोल लगाए जा सकते हैं। विद्युत निगम ने पोल लगाने से पहले विभाग से कोई मंजूरी नही ली है। और सड़क किनारे पोल लगाना गैर कानूनी है। अगर विद्युत निगम ने ऐसा किया है तो गलत है। मौके का मुआयना कर उच्चाधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed