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बकाया ब्याज माफी के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 23 Jan 2022 01:21 AM IST
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One time settlement scheme started for waiver of outstanding interest
One time settlement scheme started for waiver of outstanding interest - फोटो : Kaithal
कैथल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों का बकाया ब्याज माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। इसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक करती हैं तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को शामिल करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफाल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी। उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने में इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।
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ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
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