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Kaithal News: चेक बाउंस होने के मामले में निचली कोर्ट की सजा बरकरार
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने 10 लाख रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक साल की सजा को बरकरार रखा है। शिकायत पक्ष के वकील अनुसार कैथल निवासी सुदर्शन कुमार ने अदालत में शिकायत दी थी कि सतीश शर्मा निवासी रोहेड़ा ने उससे जमीन खरीद-फरोख्त करने में नौ जनवरी 2015 को 10 लाख रुपये नकद लिए थे।
जब जमीन का सौदा नहीं हुआ तो सतीश ने दस लाख रुपये वापस करने के की एवज में 11 फरवरी 2015 को सुदर्शन को 10 लाख रुपये का चेक दिया था। यह बाउंस हो गया। तत्कालीन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किरणप्रीत कौर सग्गू की अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए 30 मार्च 2018 को सतीश शर्मा को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व दस लाख रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए थे।
सतीश शर्मा ने अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए एडीजे नंदिता कौशिक ने अपने 13 पेज के फैसले में निचली अदालत द्वारा सुनवाई गई एक साल की सजा को सही ठहराया। सतीश शर्मा को जेल भेज दिया गया है। संवाद
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जब जमीन का सौदा नहीं हुआ तो सतीश ने दस लाख रुपये वापस करने के की एवज में 11 फरवरी 2015 को सुदर्शन को 10 लाख रुपये का चेक दिया था। यह बाउंस हो गया। तत्कालीन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किरणप्रीत कौर सग्गू की अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए 30 मार्च 2018 को सतीश शर्मा को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व दस लाख रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए थे।
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सतीश शर्मा ने अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए एडीजे नंदिता कौशिक ने अपने 13 पेज के फैसले में निचली अदालत द्वारा सुनवाई गई एक साल की सजा को सही ठहराया। सतीश शर्मा को जेल भेज दिया गया है। संवाद
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