फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Lower court's sentence in check bounce case upheld

Kaithal News: चेक बाउंस होने के मामले में निचली कोर्ट की सजा बरकरार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 May 2025 02:01 AM IST
विज्ञापन
Lower court's sentence in check bounce case upheld
कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने 10 लाख रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक साल की सजा को बरकरार रखा है। शिकायत पक्ष के वकील अनुसार कैथल निवासी सुदर्शन कुमार ने अदालत में शिकायत दी थी कि सतीश शर्मा निवासी रोहेड़ा ने उससे जमीन खरीद-फरोख्त करने में नौ जनवरी 2015 को 10 लाख रुपये नकद लिए थे।
विज्ञापन

जब जमीन का सौदा नहीं हुआ तो सतीश ने दस लाख रुपये वापस करने के की एवज में 11 फरवरी 2015 को सुदर्शन को 10 लाख रुपये का चेक दिया था। यह बाउंस हो गया। तत्कालीन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किरणप्रीत कौर सग्गू की अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए 30 मार्च 2018 को सतीश शर्मा को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व दस लाख रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन

सतीश शर्मा ने अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए एडीजे नंदिता कौशिक ने अपने 13 पेज के फैसले में निचली अदालत द्वारा सुनवाई गई एक साल की सजा को सही ठहराया। सतीश शर्मा को जेल भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed