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Kaithal News: कलायत में अब 13 की जगह होंगे 16 वार्ड
Fri, 25 Aug 2023 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 25 Aug 2023 01:34 AM IST
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कलायत। कलायत नगरपालिका की नई वार्ड बंदी में पिछले काफी समय से फंसा मामला सुलझ गया है। कलायत में अब 13 की जगह 16 वार्ड होंगे।
गौरतलब है कि हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 नियम-8 के तहत हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कलायत नगरपालिका की वार्ड बंदी की अंतिम सूचना जारी कर दी गई है। सूचना के तहत अब कलायत नगर को 13 की बजाय 16 वार्डों में विभक्त किया गया है।
जारी की गई वार्ड बंदी की अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात यदि किसी नागरिक का कोई आक्षेप या सुझाव हो तो वह डीसी के माध्यम से आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग या निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भिजवा सकता है।
नगरपालिका सचिव पवन कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि इससे पूर्व वर्ष 2017 में वार्डों का परिसीमन किया गया था। उस समय कलायत नगर की आबादी 19,400 थी। इस समय कलायत नगर की कुल आबादी 20,546 है जिसे 16 वार्डों में बांटा गया है। उन्होंने बताया की मतदाता चाहे रहता किसी भी वार्ड में हो उसका मत उसी वार्ड में बनेगा जिस वार्ड का उसका परिवार पहचान पत्र है। इस नियम से जो फर्जी वोट बनवाए जाते थे उनका अस्तित्व नहीं रहेगा।
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इसके अलावा नगर में बसने वाले गांवों के लोग अपने गांव व शहर में दोनों ही जगह वोट बनवा लेते थे उस पर भी परिवार पहचान पत्र से अवरोध लगेगा। इससे पूर्व हुए वार्ड बंदी के तैयार प्रारूप लेकर नगर के लोगों में रोष था। मामले को लेकर 22 जुलाई को वार्ड बंदी के प्रारूप को तय करने के लिए बनाई गई तदर्थ कमेटी सदस्यों व नगर के लोगों की श्री कपिल मुनि मंदिर परिसर में अहम बैठक हुई थी।
इसमें विभिन्न वार्डों से आए प्रतिनिधियों ने तदर्थ कमेटी सदस्य शशीबाला कौशिक, आरएस धानियां और निशु सिंगला को वार्ड बंदी के प्रारूप की समीक्षा करते हुए पुन: प्रारूप तैयार करने का आग्रह किया था। सदस्यों ने बताया कि जो प्रारूप शुरुआत में तैयार किया गया उसके नियमों में सरकार द्वारा फेरबदल किया गया है।
इसके अनुसार स्थानीय कमेटी और पीपीपी के आधार पर वार्ड बंदी होनी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पालिका आयुक्त कुलधीर सिंह ने तदर्थ कमेटी सदस्यों से कई दौर की बैठक की। सदस्यों का कहना था कि दूसरी बार जो प्रारूप तैयार हुआ है उसमें एलएसी, वार्ड सीमा और पीपीपी का तालमेल नहीं है। जिला पालिका आयुक्त कुलधीर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों और तदर्थ कमेटी सदस्यों ने विमर्श करते हुए कलायत नगर पालिका के सभी 16 वार्डों का प्रारूप तैयार किया है। इसकी शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय द्वारा पूर्ण समीक्षा करते हुए वार्ड बंदी का ड्राफ्ट जारी किया है।
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गौरतलब है कि हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 नियम-8 के तहत हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कलायत नगरपालिका की वार्ड बंदी की अंतिम सूचना जारी कर दी गई है। सूचना के तहत अब कलायत नगर को 13 की बजाय 16 वार्डों में विभक्त किया गया है।
जारी की गई वार्ड बंदी की अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात यदि किसी नागरिक का कोई आक्षेप या सुझाव हो तो वह डीसी के माध्यम से आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग या निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भिजवा सकता है।
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नगरपालिका सचिव पवन कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि इससे पूर्व वर्ष 2017 में वार्डों का परिसीमन किया गया था। उस समय कलायत नगर की आबादी 19,400 थी। इस समय कलायत नगर की कुल आबादी 20,546 है जिसे 16 वार्डों में बांटा गया है। उन्होंने बताया की मतदाता चाहे रहता किसी भी वार्ड में हो उसका मत उसी वार्ड में बनेगा जिस वार्ड का उसका परिवार पहचान पत्र है। इस नियम से जो फर्जी वोट बनवाए जाते थे उनका अस्तित्व नहीं रहेगा।
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इसके अलावा नगर में बसने वाले गांवों के लोग अपने गांव व शहर में दोनों ही जगह वोट बनवा लेते थे उस पर भी परिवार पहचान पत्र से अवरोध लगेगा। इससे पूर्व हुए वार्ड बंदी के तैयार प्रारूप लेकर नगर के लोगों में रोष था। मामले को लेकर 22 जुलाई को वार्ड बंदी के प्रारूप को तय करने के लिए बनाई गई तदर्थ कमेटी सदस्यों व नगर के लोगों की श्री कपिल मुनि मंदिर परिसर में अहम बैठक हुई थी।
इसमें विभिन्न वार्डों से आए प्रतिनिधियों ने तदर्थ कमेटी सदस्य शशीबाला कौशिक, आरएस धानियां और निशु सिंगला को वार्ड बंदी के प्रारूप की समीक्षा करते हुए पुन: प्रारूप तैयार करने का आग्रह किया था। सदस्यों ने बताया कि जो प्रारूप शुरुआत में तैयार किया गया उसके नियमों में सरकार द्वारा फेरबदल किया गया है।
इसके अनुसार स्थानीय कमेटी और पीपीपी के आधार पर वार्ड बंदी होनी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पालिका आयुक्त कुलधीर सिंह ने तदर्थ कमेटी सदस्यों से कई दौर की बैठक की। सदस्यों का कहना था कि दूसरी बार जो प्रारूप तैयार हुआ है उसमें एलएसी, वार्ड सीमा और पीपीपी का तालमेल नहीं है। जिला पालिका आयुक्त कुलधीर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों और तदर्थ कमेटी सदस्यों ने विमर्श करते हुए कलायत नगर पालिका के सभी 16 वार्डों का प्रारूप तैयार किया है। इसकी शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय द्वारा पूर्ण समीक्षा करते हुए वार्ड बंदी का ड्राफ्ट जारी किया है।