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निकाय चुनाव के मद्देनजर कलायत, सीवन व पूंडरी में धारा 163 लागू : जिलाधीश प्रीति
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कैथल। जिलाधीश प्रीति ने दो मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर कलायत, सीवन और पूंडरी नगर पालिका क्षेत्र में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए है। इसके साथ ही सभी लाइसेंसशुदा हथियार धारकों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने हथियार नजदीकी थानों और पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवा दें। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए कैथल जिला की शहरी सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश प्रीति ने अपने आदेशों में कहा है कि लाइसेंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधा या चोट पहुंचाने और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है।
इसके चलते किसी भी आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने पर रोक लगाना और लाइसेंसधारियों के कब्जे में सभी आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को संबंधित पुलिस स्टेशनों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराना आवश्यक है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में पुलिस विभाग के अधिकारियों, उपमंडल मजिस्ट्रेट को इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिलाधीश प्रीति ने अपने आदेशों में कहा है कि लाइसेंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधा या चोट पहुंचाने और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है।
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इसके चलते किसी भी आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने पर रोक लगाना और लाइसेंसधारियों के कब्जे में सभी आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को संबंधित पुलिस स्टेशनों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराना आवश्यक है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में पुलिस विभाग के अधिकारियों, उपमंडल मजिस्ट्रेट को इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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