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Kaithal News: खुशहाल माजरा में अवैध कार्यालय, शेड हटाए
Fri, 06 Sep 2024 04:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 06 Sep 2024 04:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुहला-चीका। जिला नगर योजनाकार विभाग ने वीरवार को राजस्व संपदा गुहला-चीका के तहत पड़ने वाले राजस्व संपदा गांव खुशहाल माजरा में दो राइस मिल में बने अवैध कार्यालय एवं शेड को जिला प्रशासन की मदद से हटाया।
जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि इस मौके पर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ राहुल यादव रहे। उन्होंने बताया कि डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को गिराने के लिए स्थल पर पहुंचा और नियमानुसार कार्रवाई की।
उन्होंने बताया कि राजस्व संपदा में गांव खुशहाल माजरा में दो राइस मिल में बने अवैध कार्यालय एवं शेड को बनाने का मामला संज्ञान में आया था। इसके बाद कार्यालय ने भूस्वामियों को पीएसआर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे।
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भू-स्वामियों ने ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। उन्होंने आम लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन के लिए अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें। शहर में अवैध निर्माण/काॅलोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
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गुहला-चीका। जिला नगर योजनाकार विभाग ने वीरवार को राजस्व संपदा गुहला-चीका के तहत पड़ने वाले राजस्व संपदा गांव खुशहाल माजरा में दो राइस मिल में बने अवैध कार्यालय एवं शेड को जिला प्रशासन की मदद से हटाया।
जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि इस मौके पर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ राहुल यादव रहे। उन्होंने बताया कि डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को गिराने के लिए स्थल पर पहुंचा और नियमानुसार कार्रवाई की।
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उन्होंने बताया कि राजस्व संपदा में गांव खुशहाल माजरा में दो राइस मिल में बने अवैध कार्यालय एवं शेड को बनाने का मामला संज्ञान में आया था। इसके बाद कार्यालय ने भूस्वामियों को पीएसआर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे।
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भू-स्वामियों ने ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। उन्होंने आम लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन के लिए अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें। शहर में अवैध निर्माण/काॅलोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।