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Kaithal News: अंगूठी-नकदी छीनने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सख्त कैद

Sat, 31 Aug 2024 05:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sat, 31 Aug 2024 05:29 AM IST
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Five years rigorous imprisonment to two accused of snatching ring and cash
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। सेशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने एक व्यक्ति के हाथ से अंगूठी और नकदी छीनने के दो दोषियों को पांच-पांच साल सख्त कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना नहीं देने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस बारे में डोगरां गेट कैथल निवासी रमेश लाल ने 12 अप्रैल 2023 को थाना शहर कैथल में धारा 379-ए आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 146 दर्ज करवाया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने की। एफआईआर के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि प्लंबर का काम करने वाला शिकायतकर्ता रमेश लाल निवासी डोगरां गेट कैथल 12 अप्रैल 2023 को अपने काम से अपनी स्कूटी पर वापस अपने घर के लिए चला था।
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जब वह दोपहर करीब डेढ़ बजे सीवन गेट के पास पहुंचा तो पीछे से एक बाइक पर दो व्यक्ति आए और उसकी स्कूटी के आगे बाइक रोक कर हाथ में पहनी अंगूठी व 7000 रुपये छीन कर ले गए।

रमेश लाल ने स्कूटी से उनका पीछा भी किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। इस शिकायत पर थाना सिटी में अभियोग दर्ज किया गया। जांच के दौरान दोषी भारत भूषण और बलजीत समाना पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया।


पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में प्रस्तुत कर दिया। इस मामले में कल 11 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों की गवाही के बाद सेशन जज रितु वाईके बहल ने अपने 27 पेज के फैसले में भारत भूषण और बलजीत को अंगूठी और नकदी छीनने का दोषी पाया। दोनों को पांच-पांच साल सख्त कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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