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निराश्रित बच्चों को दी जा रही है 2300 की वित्तीय सहायता : उपायुक्त

Mon, 23 Feb 2026 02:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Mon, 23 Feb 2026 02:55 AM IST
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Financial assistance of Rs 2300 is being given to destitute children: Deputy Commissioner
कैथल।
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डीसी अपराजिता ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों को हर माह 2300 रुपये प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चे) पेंशन प्रदान की जा रही है। इस स्कीम में 0 से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चें, जो पिता की मृत्यु होने पर सहायता एवं देखभाल से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने पर, माता-पिता की लंबी सजा होने के कारण या मानसिक व शारीरिक अक्षमता आदि होने पर निराश्रित हो जाते हैं। उन्हें इस पेंशन का लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार की ओर से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। संवाद
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