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नियम 134 ए समाप्त होने के बाद भी पहले से निजी स्कूलों में नियम के तहत पढ़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा रहेगी जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 08 Apr 2022 02:03 AM IST
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Even after the end of Rule 134A, the education of the already studying students will continue.
कैथल। नियम 134ए समाप्त होने के बाद भी पहले से निजी स्कूलों में इस नियम के तहत पढ़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा जारी रहेगी। जब तक विद्यार्थी पढ़ेंगे, तब तक कोई स्कूल उनसे फीस नहीं ले सकेगा। इस संबंध में विभाग के मुख्यालय की ओर से जिला कार्यालय को पत्र जारी किया गया है। पत्र के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस पर विशेष निगरानी रखें।
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गौरतलब है कि जिले के 250 से ज्यादा निजी स्कूलों में आठ हजार से ज्यादा विद्यार्थी इस समय नियम के तहत पढ़ रहे हैं। ऐसे में इन विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि निजी स्कूल 134 ए नियम के तहत पढ़ रहे विद्यार्थियों से फीस की मांग नहीं कर सकते। एक अप्रैल से नया सत्र शुरू होने के बाद कुछ निजी स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस की मांग की गई। इस पर विभाग ने पत्र जारी कर विद्यार्थियों की शिक्षा को सुरक्षित किया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा ने कहा कि नियम 134ए के तहत किसी भी स्कूल को बच्चों से फीस लेने की अनुमति नहीं है। जो विद्यार्थी पहले से नियम के तहत पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा आगामी कक्षाओं के लिए भी जारी रहेगी। अगर कोई स्कूल नियमों को दरकिनार करेगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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