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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावी
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सरकार की ओर से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगे प्रतिबंधों को आगामी पांच जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। डीसी प्रदीप दहिया ने महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों को शर्तों के अनुसार खोलने की अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किये हैं।
प्रदेश में सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी पांच जुलाई सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहने के आदेश जारी किए हैं। इस समय अवधि में सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। डीसी प्रदीप दहिया द्वारा जारी आदेश के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों और क्रैच को 31 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा को महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए क्रियाविधि जारी करनी होगी। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कॉलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाओं/शंकाओं कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी।
उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया कि वे लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह अनुपालन करें। थोड़ी सी भी ढिलाई खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अब 5 जुलाई तक लोकडाउन बढ़ाया गया है।
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ये हैं नियम-
1. सभी दुकानों को सुबह 9 से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति
2. सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक जिम खुल सकेंगे, स्पा रहेंगे बंद
3. मॉल्स को सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
4. रेस्टोरेंट एवं बार (होटल एवं मॉल्स में सहित) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
5. होटलस, रेस्टोरेंट एवं फास्टफूड केंद्रों से रात्रि 10 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
6. विवाह/अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को अनुमति
7. क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट तथा गोल्फ कोर्सिज के बार्स को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ प्रात: 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
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प्रदेश में सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी पांच जुलाई सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहने के आदेश जारी किए हैं। इस समय अवधि में सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। डीसी प्रदीप दहिया द्वारा जारी आदेश के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों और क्रैच को 31 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा को महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए क्रियाविधि जारी करनी होगी। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कॉलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाओं/शंकाओं कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी।
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उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया कि वे लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह अनुपालन करें। थोड़ी सी भी ढिलाई खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अब 5 जुलाई तक लोकडाउन बढ़ाया गया है।
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ये हैं नियम-
1. सभी दुकानों को सुबह 9 से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति
2. सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक जिम खुल सकेंगे, स्पा रहेंगे बंद
3. मॉल्स को सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
4. रेस्टोरेंट एवं बार (होटल एवं मॉल्स में सहित) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
5. होटलस, रेस्टोरेंट एवं फास्टफूड केंद्रों से रात्रि 10 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
6. विवाह/अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को अनुमति
7. क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट तथा गोल्फ कोर्सिज के बार्स को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ प्रात: 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।