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स्मैक तस्कर को पांच साल का कारावास
कैथल
Updated Sat, 17 May 2014 11:53 PM IST
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अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश आरएस चौधरी की अदालत ने 40 ग्राम स्मैक तस्करी के मामले में एक दोषी को पांच वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना के सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने बताया कि 16 नवंबर 2012 को तत्कालीन थाना प्रबंधक इंस्पेक्टर नरसिंह की अगुवाई में एक गुप्त सूचना मिलने पर राजौंद पुलिस के एएसआई रमेश चंद भाणा जलघर के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान संदिग्ध बाइक सवार ने अपनी कमीज की जेब से एक लिफाफा फेंकने की कोशिश की।
जिससे चालीस ग्राम स्मैक बरामद हुई। थाना राजौंद में मामला दर्ज करते हुए आरोपी जयपाल वासी भाणा को मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
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प्रवक्ता ने बताया पुलिस ने पुख्ता सुबूत जुटाने के बाद मामला सात दिसंबर 12 को अदालत के सुपुर्द कर दिया। एएसजे रामसिंह चौधरी की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी जयपाल को पांच वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने बताया कि 16 नवंबर 2012 को तत्कालीन थाना प्रबंधक इंस्पेक्टर नरसिंह की अगुवाई में एक गुप्त सूचना मिलने पर राजौंद पुलिस के एएसआई रमेश चंद भाणा जलघर के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान संदिग्ध बाइक सवार ने अपनी कमीज की जेब से एक लिफाफा फेंकने की कोशिश की।
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जिससे चालीस ग्राम स्मैक बरामद हुई। थाना राजौंद में मामला दर्ज करते हुए आरोपी जयपाल वासी भाणा को मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
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प्रवक्ता ने बताया पुलिस ने पुख्ता सुबूत जुटाने के बाद मामला सात दिसंबर 12 को अदालत के सुपुर्द कर दिया। एएसजे रामसिंह चौधरी की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी जयपाल को पांच वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।