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हेरोइन तस्करी के दोषी को दस साल कैद
कैथल
Updated Thu, 20 Mar 2014 11:22 PM IST
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कैथल। एएसजे आरएस चौधरी की अदालत ने हेरोइन तस्करी के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न अदा करते के एवज में उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि दोषी के दो साथियों को अदालत बीते तीन फरवरी को सजा सुना चुकी है।
पुलिस पीआरओ आरएल खटकड़ ने बताया कि 28 जून 2010 को तत्कालीन थाना प्रबंधक सदर कैथल इंस्पेक्टर राजकुमार ने टी प्वाइंट रेलवे रोड टीक से एक कार में सवार तीन युवकों की तलाशी ली थी। सभी कैथल से ढांड की तरफ जा रहे थे। तलाशी में गाड़ी चालक धर्मेंद्र वासी संधु चट्ठा जिला कपुरथला, पंजाब से 400 ग्राम, हरदीप वासी शंकर जिला जालंधर से भी 400 ग्राम और तीसरे युवक हजूर सिंह वासी पबाला थाना, ढांड के कब्जे से 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
कैथल के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस चौधरी की अदालत ने तीन फरवरी को हरदीप और हजूर सिंह को 10-10 साल कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उधर, इससे पूर्व जमानत हासिल कर चुके आरोपी धर्मेंद्र को अदालत ने 27 जनवरी को भगोड़ा करार दिया था, जिसे 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था। प्रवक्ता ने बताया एएसजे आरएस चौधरी की अदालत ने धर्मेंद्र को दोषी करार दिया और 10 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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जुर्माना न अदा करते के एवज में उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि दोषी के दो साथियों को अदालत बीते तीन फरवरी को सजा सुना चुकी है।
पुलिस पीआरओ आरएल खटकड़ ने बताया कि 28 जून 2010 को तत्कालीन थाना प्रबंधक सदर कैथल इंस्पेक्टर राजकुमार ने टी प्वाइंट रेलवे रोड टीक से एक कार में सवार तीन युवकों की तलाशी ली थी। सभी कैथल से ढांड की तरफ जा रहे थे। तलाशी में गाड़ी चालक धर्मेंद्र वासी संधु चट्ठा जिला कपुरथला, पंजाब से 400 ग्राम, हरदीप वासी शंकर जिला जालंधर से भी 400 ग्राम और तीसरे युवक हजूर सिंह वासी पबाला थाना, ढांड के कब्जे से 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
कैथल के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस चौधरी की अदालत ने तीन फरवरी को हरदीप और हजूर सिंह को 10-10 साल कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उधर, इससे पूर्व जमानत हासिल कर चुके आरोपी धर्मेंद्र को अदालत ने 27 जनवरी को भगोड़ा करार दिया था, जिसे 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था। प्रवक्ता ने बताया एएसजे आरएस चौधरी की अदालत ने धर्मेंद्र को दोषी करार दिया और 10 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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