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डीसी ने दी चेतावनी, बैक डोर से नोट बदले तो खैर नहीं...
अमर उजाला ब्यूरो, कैथल
Updated Sat, 19 Nov 2016 12:26 AM IST
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कैथल। डीसी संजय जून ने कहा कि रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार यदि कोई बैंक 500 व 1000 रुपये के नोट बदलने में आनाकानी करेगा या बैक डोर से करेंसी बदलने का प्रयास करेगा तो ऐसे बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैंक अधिकारी लाईन में लगे लोगों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोकन देने के साथ-साथ पीने के पानी की भी व्यवस्था करवाए। डीसी शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में प्रशासन व बैंक के अधिकारियों के साथ नोट बंदी के बाद उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिला में सभी बैंक शाखाएं करेंसी की उपलब्धता के अनुसार बैंकों के बाहर लगे लोगों को रिजर्व बैंक की गाइड लाइन के अनुसार करेंसी बदलने का काम नियमित रूप से करें। इस समय 500 व 1000 रुपये के नोट बदलने की सीमा दो हजार रुपये तथा एटीएम से निकासी की सीमा 2500 रुपये निर्धारित की गई है। डीसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विवाह शादी के लिए ढ़ाई लाख रुपये निकासी की सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत आवेदक को शादी का कार्ड तथा अपना आईडी प्रूफ देना होगा। सभी बैंक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी आवेदक विवाह शादी के लिए केवल एक ही बैंक से नकद कैश की राशि प्राप्त करे। इस मामले में किसी दूसरे बैंक से डुप्लीकेशी न कर सकें।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक टीके राणा यह सुनिश्चित करें कि इन शर्तों के तहत आवेदक को एक बैंक से निकासी के बाद दूसरे बैंक ऐसे आवेदन को स्वीकार न करें। डीसी ने कहा कि पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, परिवहन व रेलवे विभाग 24 नवंबर 2016 तक 500 व 1000 रुपये की पुरानी करेंसी स्वीकार करेंगे।
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नकली नोट व सिक्के नहीं है प्रचलन में:
बाजार में कहीं भी 2 हजार का नोट व 10 रुपए के नकली सिक्के प्रचलन में नही हैं। यह मात्र कुछ तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाह मात्र है। ऐसा संभव नही हो सकता कि नकली नोट और सिक्कों का प्रचलन हो सके। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों में 10-10 रुपये के सिक्के भी उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि लोगों को खुले पैसों के लिए इन सिक्कों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध करवाए जा सकें। सभी बैंक चैक व ड्राफ्ट स्वीकार कर रहे हैं। बैंकों के बाहर लगी लाइन में खड़े लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। करेंसी की जमाखोरी करने की आवश्यकता नही है, क्योंकि सरकार की हिदायतों अनुसार लोगों की जरूरत के अनुसार कैश की उपलब्धता लगातार सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन द्वारा सभी बैंकों व डाकखानों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि जिला में सभी बैंक शाखाएं करेंसी की उपलब्धता के अनुसार बैंकों के बाहर लगे लोगों को रिजर्व बैंक की गाइड लाइन के अनुसार करेंसी बदलने का काम नियमित रूप से करें। इस समय 500 व 1000 रुपये के नोट बदलने की सीमा दो हजार रुपये तथा एटीएम से निकासी की सीमा 2500 रुपये निर्धारित की गई है। डीसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विवाह शादी के लिए ढ़ाई लाख रुपये निकासी की सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत आवेदक को शादी का कार्ड तथा अपना आईडी प्रूफ देना होगा। सभी बैंक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी आवेदक विवाह शादी के लिए केवल एक ही बैंक से नकद कैश की राशि प्राप्त करे। इस मामले में किसी दूसरे बैंक से डुप्लीकेशी न कर सकें।
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जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक टीके राणा यह सुनिश्चित करें कि इन शर्तों के तहत आवेदक को एक बैंक से निकासी के बाद दूसरे बैंक ऐसे आवेदन को स्वीकार न करें। डीसी ने कहा कि पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, परिवहन व रेलवे विभाग 24 नवंबर 2016 तक 500 व 1000 रुपये की पुरानी करेंसी स्वीकार करेंगे।
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नकली नोट व सिक्के नहीं है प्रचलन में:
बाजार में कहीं भी 2 हजार का नोट व 10 रुपए के नकली सिक्के प्रचलन में नही हैं। यह मात्र कुछ तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाह मात्र है। ऐसा संभव नही हो सकता कि नकली नोट और सिक्कों का प्रचलन हो सके। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों में 10-10 रुपये के सिक्के भी उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि लोगों को खुले पैसों के लिए इन सिक्कों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध करवाए जा सकें। सभी बैंक चैक व ड्राफ्ट स्वीकार कर रहे हैं। बैंकों के बाहर लगी लाइन में खड़े लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। करेंसी की जमाखोरी करने की आवश्यकता नही है, क्योंकि सरकार की हिदायतों अनुसार लोगों की जरूरत के अनुसार कैश की उपलब्धता लगातार सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन द्वारा सभी बैंकों व डाकखानों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।