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रिवाईज्ड न्यूज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 03 May 2020 11:06 PM IST
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curfew on Morning 7 to evening 7
नसीब सैनी
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कैथल। 25 मार्च से पूरी तरह से लॉक डाउन के बाद आज सोमवार 4 मई से सुबह 9 बजे से 2 दो बजे तक सरकार की हिदायतों के अनुसार कई दुकानें/बाजार खुल सकेंगे। इसमें वे क्षेत्र प्रतिबंधित रहेंगे, जिनके लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी है। कैथल डीसी द्वारा सरकार की हिदायतों के अनुसार दी गई अनुमति अनुसार ही दुकानें खुल सकेंगी। बाजारों में दुकानें खोलने के लिए ऑड-ईवन फार्मूेले के पालन करना होगा। आईजी हरदीप दून, डीसी सुजान सिंह यादव सहित अन्य अधिकारियों की रविवार देर सांय हुई बैठक में बाजार खोलने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। आईजी हरदीप दून ने कहा कि रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा तथा अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद कार्यालय में दिन में ही आ गए थे
आदेशनगर परिषद कार्यालय में दिन में ही इस संबंध में निर्देश प्राप्त हो गए थे। रविवार बाद दोपहर परिषद कार्यालय द्वारा शहर की व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर ऑड-ईवन फार्मूले पर विचार-विमर्श किया और बाजार खोलने के तौर-तरीकों पर बातचीत की। प्रतिनिधियों को बताया गया कि सुबह 9 बजे से बाद दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंस, मॉस्क लगाए जाने, सैनिटाइजिंग सहित अन्य सभी उन नियमों का पालन करना होगा, जो कोरोना संकट में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
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इन मार्केट के लिए नगर परिषद ने बनाया ऑड-ईवन फार्मूला
रविवार सांय नगर परिषद की ओर से पुरानी तहसील रोड से रेलवे गेट बाजार, रेलवे रौड भगत सिंह चौक मार्केट, सदर बाजार, अशोका सिनेमा रोड चंदाना गेट तक, छोटी मंडी, जनता मार्केट, कपड़ा मार्केट, पालिका बाजार से छात्रावास रोड तक, मेन बाजार, सर्राफा बाजार, शास्त्री मार्केट, लाल पौ से सीवन गेट बाजार, पटेल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, तलाई बाजार, छात्रावास रोड, सिक्का मार्केट, टे्रक्टर मार्केट, टिंबर मार्केट, विष्णु मार्केट, महात्मा गांधी मार्केट के लिए नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो बाजार खोलने संबंधी निर्देशों का पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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इन आदेशों का करना होगा पालन
होटल, जिम, सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे।
सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी।
कोई भी व्यक्ति अगर किसी जरूरी काम से बाहर आता है तो उसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर मनाही होगी।
कार में ड्राईवर के अलावा केवल 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं और वो भी मास्क तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें।
सभी जरूरी वस्तुओं के दुकानदार अपने बाहर सामाजिक दूरी के लिए मार्किंग करेंगे, ताकि व्यक्ति दूर खड़ा होकर सामान ले सकें।
बिहार जाने वाले व्यक्ति संबंधित क्षेत्रों में भी रहेंगे 21 दिन क्वारंटीन
आईजी हरदीप दून ने बताया कि जो प्रवासी मजदूर यहां से बिहार जाना चाहता है और सरकार द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करता है, उसके जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, परंतु संबंधित व्यक्ति को अपने राज्य क्षेत्र में पहुंचने पर भी 21 दिन क्वारंटीन में रहना होगा।

डीसी सुजान सिंह यादव ने बाजार खोलने या ना खोलने की अनुमति के बारे में केवल इतना कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार काम किया जाएगा। लॉक डाउन 1 व 2 के मुकाबले लॉक डाउन 3 में कई तरह की दुकानों खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें जिले में सरकार की हिदायतों के अनुसार खोलने की अनुमति दी जाएगी।
देर रात्रि आईजी हरदीप दून ने अमर उजाला से दुकानें खोलने की अनुमति की पुष्टि करते हुए बताया कि ऑड ईवन फार्मूले के तहत बाजार खोलने की अनुमति है।
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