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पत्नी के हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला/कैथ्ाल
Updated Sun, 22 Nov 2015 12:28 AM IST
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पत्नी के सिर में कस्सी मारकर हत्या करने वाले पति को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पुलिस पीआरओ ने बताया कि हाबड़ी निवासी भूपेंद्र सिंह उसकी पत्नी पलविंद्र कौर से अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता रहता था।
उसे कई बार इस बारे समझाया भी गया। 26 अक्तूबर 2014 को उनका बड़ा बेटा हर्षदीप सिंह खेत में घास लेने तथा छोटा खुशदीप सिंह गांव में ही खेलने गया हुआ था। शाम करीब 6 बजे हर्षदीप खेत से आया तो घर पर सिर्फ उसके माता-पिता थे। उसका पिता उसकी मां के साथ झगड़ रहा था। तभी उसका पिता घर से कस्सी उठाकर लाया ओर पलविंद्र कौर के सिर में कस्सी मारी दी।
बेटा उसे बचाने आया तो वह कस्सी लेकर उसके पीछे दौड़ा तो लड़का गली में भाग गया। लड़के ने तभी घर आकर मां को संभाला तो वह बेड पर मृत पड़ी थी। जिसके सिर में कट का गहरा निशान था। प्रवक्ता ने बताया 27 अक्टूबर को थाना पूंडरी में दर्ज मामले की जांच सबइंस्पेक्टर नवीन कुमार ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से वारदात में प्रयोग कस्सी बरामद करते हुए पुलिस ने अन्य ठोस कई जुटाए तथा एक माह मध्य ही जांच पूरी कर दिनांक 26 नवंबर को मामला अदालत को सौंप दिया गया।
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पीआरओ ने बताया एएसजे जयबीर सिंह की अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार 20 नवंबर को दोषी भूपेंद्र उर्फ पिंद्र को आजीवन कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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उसे कई बार इस बारे समझाया भी गया। 26 अक्तूबर 2014 को उनका बड़ा बेटा हर्षदीप सिंह खेत में घास लेने तथा छोटा खुशदीप सिंह गांव में ही खेलने गया हुआ था। शाम करीब 6 बजे हर्षदीप खेत से आया तो घर पर सिर्फ उसके माता-पिता थे। उसका पिता उसकी मां के साथ झगड़ रहा था। तभी उसका पिता घर से कस्सी उठाकर लाया ओर पलविंद्र कौर के सिर में कस्सी मारी दी।
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बेटा उसे बचाने आया तो वह कस्सी लेकर उसके पीछे दौड़ा तो लड़का गली में भाग गया। लड़के ने तभी घर आकर मां को संभाला तो वह बेड पर मृत पड़ी थी। जिसके सिर में कट का गहरा निशान था। प्रवक्ता ने बताया 27 अक्टूबर को थाना पूंडरी में दर्ज मामले की जांच सबइंस्पेक्टर नवीन कुमार ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से वारदात में प्रयोग कस्सी बरामद करते हुए पुलिस ने अन्य ठोस कई जुटाए तथा एक माह मध्य ही जांच पूरी कर दिनांक 26 नवंबर को मामला अदालत को सौंप दिया गया।
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पीआरओ ने बताया एएसजे जयबीर सिंह की अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार 20 नवंबर को दोषी भूपेंद्र उर्फ पिंद्र को आजीवन कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।