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Haryana: हेरोइन रखने के मामले में डेढ़ साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 07 Oct 2024 06:19 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 07 Oct 2024 06:19 PM IST
सार

हेरोइन रखने के मामले में दोषी को डेढ़ साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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Haryana: One and a half year imprisonment and Rs 25 thousand fine in case of possession of heroin
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

हरियाणा के कैथल में सेशन जज रितु वाईके बहल की अदालत में हेरोइन रखने के दोषी को डेढ़ साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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सीवन थाना के एएसआई मंजीत सिंह ने इस बारे में थाना सीवन में 15 अप्रैल 2023 को एनडीपीएस की धारा 21-बी के तहत मुकदमा नंबर 51 दर्ज करवाया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसवीर ढांडा ने की।
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केस फाइल के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता घटना के दिन एसआई बलराज सिंह, ईएसआई जोगेन्द्र, एचसी अशोक कुमार, सिपाही निर्मल सिंह, महिला सिपाही पकविंद्र कौर, चालक ईएचसी मनोज कुमार के साथ पुलिस वाहन में गश्त करते हुए चीका से कैथल की तरफ जा रहे थे।
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पशु अस्पताल सीवन के पास एक व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि बिट्टू निवासी सीवन काफी समय से हेरोइन बेचने का काम करता है। इस पर पुलिस ने गश्त पार्टी तैयार की और बिट्टू के मकान के पास पहुंचे। सूचना के अनुसार बिट्टू गली में खड़ा मिला जो पुलिस पार्टी को देखकर एक दम से तेज भागकर पास में ही बने मकान में अंदर घुस गया लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया।


मजिस्ट्रेट के सामने जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। ट्रायल के दौरान कुल नौ गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिट्टू को हेरोइन रखने का दोषी पाया तथा अपने 29 पेज के फैसले में उसे 18 महीने के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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