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ग्राम पंचायत के लाखों रुपये के राशि की रिकवरी न देने पर पूर्व सरंपच पर केस दर्ज

Sat, 24 Jun 2017 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Jun 2017 11:59 PM IST
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ग्राम पंचायत के लाखों रुपये के राशि की रिकवरी न देने पर पूर्व सरंपच पर केस दर्ज
रिकवरी न देने पर पूर्व सरपंच पर केस
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कैथल। सीवन के गांव ककहेड़ी के पूर्व सरंपच द्वारा ग्राम पंचायत के एचआरडीएफ के कार्य से गबन किए गए लाखों रुपये की रिकवरी न देने पर मामला दर्ज किया गया है। सीवन पुलिस ने बीडीपीओ सीवन की शिकायत पर पूर्व सरपंच बंसीलाल के खिलाफ धारा 409 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीवन पुलिस को दी शिकायत में बीडीपीओ संजय टांक ने बताया कि आरटीआई से गबन का खुलासा हुआ है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा के तहत पूर्व सरंपच से रिकवरी के बारे में लिखा गया। इसके बाद एडीसी कार्यालय से लिखित पत्र के आधार पर पूर्व सरपंच से गबन की गई 507800 रुपये व कैशबुक के 256104 रुपये के रिकवरी के लिए निर्देश जारी किए थे। लेकिन पूर्व सरपंच ने निर्देशों की परवाह न करते हुए रिकवरी जमा नहीं करवाई है। ईएएसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने बीडीपीओ की शिकायत पर पूर्व सरपंच बंसीलाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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