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सड़क दुर्घटना में मौत पर सुनाया 10.51 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश

Sat, 27 Apr 2019 12:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 27 Apr 2019 12:09 AM IST
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सड़क दुर्घटना में मौत पर सुनाया 10.51 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश

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कैथल। वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण के अधिकारी एमएम धौंचक ने सुभाष बनाम ओमप्रकाश व अन्य मामले में दुर्घटना पीड़ित याचिका कर्ता सुभाष को 10 लाख 51 हजार 947 रुपये मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया। न्यायालय में 5 सितंबर 2018 को मुआवजा दावा दायर किया गया था।

प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार दुर्घटना पीड़ित याचिका कर्ता को दुर्घटना के बाद हुई पीड़ा की एवज में 3 लाख 50 हजार रुपये अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए एक लाख 8 हजार रुपये, अन्य संभावित ऑपरेशन के लिए 15 हजार रुपये, देखभाल करने के खर्च की एवज में एक लाख रुपये, आय की हानि की पूर्ति हेतू एक लाख रुपये, यातायात हेतू 30 हजार रुपये एवं चिकित्सा खर्च की पूर्ति के रूप में 3 लाख 48 हजार 947 रुपये का मुआवजा प्रदान करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार याचिका कर्ता सुभाष अपने भाई राममेहर के साथ मोटर साइकिल पर 9 जनवरी 2018 को सायं संगतपुरा स्थित शराब ठेका कार्यालय पर जा रहे थे। इसी दौरान जब वे दिल्लोवाली बस स्टैंड के नजदीक पहुंचे तो तेज गति से आ रही इयोन कार ने पीछे से उनकी मोटर साइकिल को टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप मोटर साइकिल सवार दोनों व्यक्ति गिर गए। याचिका कर्ता सड़क पर गिरने के कारण घायल हो गया तथा उसका भाई राममेहर सड़क से नीचे कच्चे रास्ते पर गिर गया। राममेहर ने शराब ठेके पर फोन किया और दुर्घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बालू निवासी राकेश वहां पहुंचा और उसने घायल सुभाष को नागरिक अस्पताल कैथल में भर्ती करवाया, जहां से चिकित्सा जांच व कानूनी औपचारिकताओं के बाद उन्हें सिग्नस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसके उपरांत 10 जनवरी 2018 को पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई। सुभाष 36 दिन तक अस्पताल में उपचाराधीन रहा।
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