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42 वर्षीय महिला को 60 का बना, बनाई पेंशन
अमर उजाला ब्यूरो, कैथल
Updated Sat, 10 Dec 2016 12:15 AM IST
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बुढ़ापा पेंशन की आड़ में जिला समाज कल्याण विभाग में फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है। गांव हरिपुरा के मामले में 42 वर्ष आयु की महिला को अवैध रूप से रिकार्ड में 60 वर्षीय बनाकर पेंशन हड़पने के आरोप में पुलिस ने तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सहित कई अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इस मामले में एडवोकेट राजेंद्र चहल ने शिकायत दी थी कि उसके गांव हरिपुरा की रहने वाली मूर्ति देवी की आयु 42 वर्ष होने के बावजूद भी जिला समाज कल्याण विभाग ने उसे पेंशन पात्र बना दिया। महिला को लाभ देने के लिए विभाग ने आयु प्रमाण पत्र की बजाए सिर्फ राशन कार्ड के आधार पर पात्रों की सूची में खड़ा कर दिया। जो पूरी तरह अवैध है। गड़बड़ी की शिकायत वर्ष 2013 में भी की गई। उस दौरान प्रशासनिक कार्रवाई के भय से आनन-फानन में 25 सितंबर 2013 को 2800 रुपये की रिकवरी करते हुए महिला की आयु को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने रिकार्ड में 60 से घटाकर 43 कर दिया। इसके विपरीत पेंशन को ज्यों की त्यों जारी रखा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस जांच अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि अवैध रूप से लाभ पहुंचाने, सरकारी धन को नुकसान, फर्जी रिकार्ड और उच्च अधिकारी को गुमराह करने के आरोप में 1 महिला सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में अवैध रूप से पेंशन का लाभ लेने वाली मूर्ति देवी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, डा. नवदीप सिंह, डा. सन्नी भट्टी, महेंद्र सिंह व सुखपाल बीएलओ, हरिपुरा गांव के सरकारी स्कूल का मास्टर, पूर्व सरपंच गुलाब सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
इस मामले में एडवोकेट राजेंद्र चहल ने शिकायत दी थी कि उसके गांव हरिपुरा की रहने वाली मूर्ति देवी की आयु 42 वर्ष होने के बावजूद भी जिला समाज कल्याण विभाग ने उसे पेंशन पात्र बना दिया। महिला को लाभ देने के लिए विभाग ने आयु प्रमाण पत्र की बजाए सिर्फ राशन कार्ड के आधार पर पात्रों की सूची में खड़ा कर दिया। जो पूरी तरह अवैध है। गड़बड़ी की शिकायत वर्ष 2013 में भी की गई। उस दौरान प्रशासनिक कार्रवाई के भय से आनन-फानन में 25 सितंबर 2013 को 2800 रुपये की रिकवरी करते हुए महिला की आयु को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने रिकार्ड में 60 से घटाकर 43 कर दिया। इसके विपरीत पेंशन को ज्यों की त्यों जारी रखा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस जांच अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि अवैध रूप से लाभ पहुंचाने, सरकारी धन को नुकसान, फर्जी रिकार्ड और उच्च अधिकारी को गुमराह करने के आरोप में 1 महिला सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में अवैध रूप से पेंशन का लाभ लेने वाली मूर्ति देवी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, डा. नवदीप सिंह, डा. सन्नी भट्टी, महेंद्र सिंह व सुखपाल बीएलओ, हरिपुरा गांव के सरकारी स्कूल का मास्टर, पूर्व सरपंच गुलाब सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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