फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   बीमा कंपनी को 10 लाख 87 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश

बीमा कंपनी को 10 लाख 87 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश

Fri, 27 Jul 2018 12:24 AM IST
Updated Fri, 27 Jul 2018 12:24 AM IST
विज्ञापन
बीमा कंपनी को 10 लाख 87 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश
10 लाख 87 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। वाहन दुर्घटना दावे ट्रिब्यूनल के प्रजाइडिंग ऑफिसर एमएम धौंचक ने वाहन दुर्घटना मामले में गांव फरल निवासी रणवीर सिंह (45) पुत्र माधो राम को मुआवजे के तौर पर बीमा कंपनी को 10 लाख 87 हजार 852 रुपये 50 पैसे देने का फैसला सुनाया। दुर्घटना पीड़ित रणवीर सिंह ने केवल 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी, जो गत 9 जुलाई 2017 को हुई सड़क दुर्घटना में अपंग हो गए थे। न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले में द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड, रेलवे रोड, ऑपोजिट गोल बैंक कुरुक्षेत्र को शाखा प्रबंधक के माध्यम से मुआवजे की राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक करने के निर्देश दिए गए, जो मामला दर्ज करने से 21 दिसंबर 2017 तक दिया जाएगा।

रणवीर सिंह 9 जुलाई 2017 को सुबह साढ़े 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से कुरुक्षेत्र जा रहे थे, जब वह ढांड स्थित नाईस हॉटल के समीप पहुंचे तो तेज गति से आ रही स्विफ्ट कार उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रणवीर सिंह के दाएं पांव में फ्रैक्चर हो गया, जिसे सामान्य अस्पताल कैथल इलाज के लिए भर्ती किया गया। जहां से बात में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल द्वारा यह आब्जर्व किया गया कि इस दुर्घटना ने घायल तथा उसके पूरे परिवार को काफी हद तक मानसिक तौर से परेशान किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed