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मिलावटी खाद्य सामग्री मामले में वांछित दोषी को रि-अरैस्ट स्टाफ कैथल पुलिस ने गिरफ्तार किया
Updated Tue, 23 Oct 2018 12:15 AM IST
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मिलावटी खाद्य सामग्री मामले में वांछित दोषी को री-अरेस्ट स्टाफ ने गिरफ्तार किया
फोटो नंबर-40
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। ढाबे पर खाना खाने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के मामले में वांछित दोषी को री-अरेस्ट स्टाफ कैथल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सुप्रीम कोर्ट से एक वर्ष कारावास का सजायाब है। उसे अदालत में पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया।
एसपी आस्था मोदी ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने वर्ष 1999 की अगस्त में गुहला स्थित वीनस ढाबा मालिक ईश्वर चंद निवासी गुहला के खिलाऊ मिलावटी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के आरोप में शिकायत दर्ज की थी। विभाग द्वारा लिए गए सैंपल फेल होने पर सुनवाई के दौरान आरोपी को एसडीजेएम गुहला अदालत द्वारा एक वर्ष कारावास का सजायाब किया गया। इसके खिलाफ जिला व सत्र न्यायालय में आरोपी द्वारा अपील दायर करने के बाद अदालत द्वारा सजा को बरकरार रखा गया, तो आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील की। हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के बाद मिलावट को गंभीरता पूर्वक ले रही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जहां 10 सितंबर 2018 को आरोपी उच्चतम न्यायालय द्वारा एक वर्ष कारावास का सजायाब किया। पुलिस के री-अरेस्ट स्टाफ प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार व सहायक उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह की टीम ने रविवार को गुहला में दबिश देकर दोषी ईश्वर चंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। ढाबे पर खाना खाने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के मामले में वांछित दोषी को री-अरेस्ट स्टाफ कैथल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सुप्रीम कोर्ट से एक वर्ष कारावास का सजायाब है। उसे अदालत में पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया।
एसपी आस्था मोदी ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने वर्ष 1999 की अगस्त में गुहला स्थित वीनस ढाबा मालिक ईश्वर चंद निवासी गुहला के खिलाऊ मिलावटी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के आरोप में शिकायत दर्ज की थी। विभाग द्वारा लिए गए सैंपल फेल होने पर सुनवाई के दौरान आरोपी को एसडीजेएम गुहला अदालत द्वारा एक वर्ष कारावास का सजायाब किया गया। इसके खिलाफ जिला व सत्र न्यायालय में आरोपी द्वारा अपील दायर करने के बाद अदालत द्वारा सजा को बरकरार रखा गया, तो आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील की। हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के बाद मिलावट को गंभीरता पूर्वक ले रही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जहां 10 सितंबर 2018 को आरोपी उच्चतम न्यायालय द्वारा एक वर्ष कारावास का सजायाब किया। पुलिस के री-अरेस्ट स्टाफ प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार व सहायक उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह की टीम ने रविवार को गुहला में दबिश देकर दोषी ईश्वर चंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।
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