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Kaithal News: अवैध काॅलोनी में ढहाए निर्माण
Tue, 29 Apr 2025 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Tue, 29 Apr 2025 01:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सीवन/कैथल। शहरी क्षेत्र सीवन की राजस्व संपदा सीवन में एक अवैध काॅलोनी में सड़क नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क, व्यावसायिक निर्माण, चार डीपीसी को जिला प्रशासन की मदद से ढहाया गया। पुलिस बल के साथडीटीपी कार्यालय का अमला मौके पर अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंचा और यह कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में शहरी क्षेत्र सीवन की राजस्व संपदा सीवन में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनी का मामला आया था। इसके बाद कार्यालय ने भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे।
बावजूद इसके भू-स्वामियों ने ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका और ना ही ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई। इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार ने आम लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन के लिए अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर ले। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों को पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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सीवन/कैथल। शहरी क्षेत्र सीवन की राजस्व संपदा सीवन में एक अवैध काॅलोनी में सड़क नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क, व्यावसायिक निर्माण, चार डीपीसी को जिला प्रशासन की मदद से ढहाया गया। पुलिस बल के साथडीटीपी कार्यालय का अमला मौके पर अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंचा और यह कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में शहरी क्षेत्र सीवन की राजस्व संपदा सीवन में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनी का मामला आया था। इसके बाद कार्यालय ने भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे।
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बावजूद इसके भू-स्वामियों ने ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका और ना ही ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई। इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार ने आम लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन के लिए अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर ले। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों को पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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