फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Case against candidate and husband in ward 12 of Zilla Parishad

जिला परिषद के वार्ड 12 में प्रत्याशी व पति पर केस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Oct 2022 01:57 AM IST
विज्ञापन
Case against candidate and husband in ward 12 of Zilla Parishad
कैथल। पंचायत चुनाव के बीच वार्ड 12 से पार्षद पद की उम्मीदवार के पति ने एक मंदिर में 51000 रुपये की राशि देकर फेसबुक पर पोस्ट डाल दी। इसे प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना और पंचायती राज अधिनियम के तहत उम्मीदवार व उसके पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन

एआरओ एवं नायब तहसीलदार कैथल आशीष पोड ने पूंडरी थाना में दी शिकायत में बताया कि विकास तंवर ने 29 अक्तूबर को गांव खनौदा के वाल्मीकि मंदिर में 51 हजार रुपये की राशि दी है। इसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पैसे देने को लेकर पोस्ट डाली है। ऐसा करके आरोपी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 व हरियाणा पंचायती राज एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद की पार्षद उम्मीदवार नेहा तंवर और उसके पति विकास तंवर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
विज्ञापन

पूंडरी थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, इस एफआईआर पर फेसबुक पर लाइव आकर विकास तंवर ने कहा कि उन्होंने एक पुरानी घोषणा के अनुसार मंदिर में जाकर पूरी मंदिर कमेटी के सामने यह राशि दी है। इसमें किसी को किसी भी तरह का लालच नहीं दिया है। ऐसे में उन्हें नहीं पता कि यह केस क्यों दर्ज किया है। उन्होंने मतदान के दौरान सभी से फिर से सहयोग की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed