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Kaithal News: ड्रोन उड़ाने व आतिशबाजी पर प्रतिबंध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 May 2025 02:30 AM IST
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Ban on flying drones and fireworks
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिलाधीश प्रीति ने वर्तमान स्थिति व आमजन की सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिले में ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। वर्तमान हालातों के मद्देनजर जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आमजन द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।
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