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Kaithal News: दस सप्ताह तक पुराने लाइसेंस पर काम कर सकेंगे आढ़ती

Fri, 03 Mar 2023 03:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Fri, 03 Mar 2023 03:07 AM IST
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Agents will be able to work on old license for ten weeks
कैथल। नई अनाज मंडी के 300 से अधिक आढ़तियों को गेहूं के सीजन तक लाइसेंस के संबंध में बड़ी राहत मिली है। आढ़तियों को हाईकोर्ट से दस सप्ताह तक पुराने लाइसेंस पर काम करने की अनुमति मिल गई है। वहीं मार्केटिंग बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि आढ़तियों के लाइसेंस मामले में आवश्यक फैसला लें। इससे स्पष्ट है कि आगामी गेहूं के सीजन में आढ़ती पुराने लाइसेंस पर काम कर सकेंगे। इससे मंडी में सैंकड़ों सहित अप्रत्यक्ष तौर पर हजार से अधिक लोगों का सीजन में रोजगार चलेगा।
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विदित रहे कि पिछले चार सालों से नई अनाज मंडी के लगभग 300 से अधिक लाइसेंस को रिन्यू करने का विवाद चल रहा है। मार्केटिंग बोर्ड ने एक दुकान में बने कई-कई लाइसेंस को लगभग चार साल पहले रिन्यू करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद आढ़तियों को छह-छह माह का समय दिया गया। कई सीजन बीत जाने के बाद भी जब आढ़तियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आढ़ती हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट से अब आढ़तियों को दस सप्ताह की राहत मिली है।
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एक-एक दुकान में बने हैं दो से तीन लाइसेंस
मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार एक दुकान में पूर्व में दो लाइसेंस ही दिए जा सकते थे, लेकिन कैथल अनाज मंडी में एक दुकान पर तीन-तीन लाइसेंस भी दिए हैं। ऐसे में जो नियमों पर खरे नहीं उतरते थे, उन्हें रिन्यू नहीं किया जा रहा था। बाद में विभागीय अधिकारियों के आदेश से निश्चित समय अवधि के लिए ही ये लाइसेंस रिन्यू हो रहे थे।आढ़तियों का कहना है कि वे दशकों से इन लाइसेंसों के आधार पर अपना रोजगार चला रहे हैं। अब अचानक मार्केटिंग बोर्ड को ये लाइसेंस अवैध क्यों लग रहे हैं, जबकि वे नियमानुसार ही मंडी में काम कर रहे हैं।
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न्यायालय से आढ़तियों से मिली राहत
नई अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम लाल गर्ग ने कहा कि न्यायालय से दस सप्ताह की राहत मिली है। फैसले में यह भी कहा गया है कि मार्केटिंग बोर्ड इस मामले में कोई न कोई फैसला ले। जल्द ही अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मार्केटिंग बोर्ड के सीए से मिलेगा। उनके सामने बात रखी जाएगी। उम्मीद है कि वे आढ़तियों की जरूर सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि दस सप्ताह के लिए जरूर आढ़तियों को न्यायालय से राहत मिली है।

कोट
न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। इसके तहत आला अधिकारी ही फैसला लेंगे। यह जरूर है कि इन आढ़तियों को दस सप्ताह की राहत मिली है। आला अधिकारियों के निर्देशानुसार ही इनके लाइसेंस बहाल किए जाएंगे। - सतबीर राविश सचिव मार्केट कमेटी सचिव
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