फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Accused of molestation convicted, imprisoned for five years

छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, पांच साल का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 02:06 AM IST
विज्ञापन
Accused of molestation convicted, imprisoned for five years
कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी रजनी कालोनी निवासी जगदीश को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।
विज्ञापन

घटना के अनुसार गत वर्ष 15 सितंबर को थाना सिटी में यह केस दर्ज हुआ था। पीड़ित पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। शिकायत में पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा कि उसकी पांच साल की बेटी ने पत्नी को बताया था कि जगदीश उसे छत से बहला फुसला कर घर ले गया और उसे गलत इरादे से जांघों पर बिठाकर अश्लील फिल्म दिखाने लगा। जब बच्ची ने इनकार किया तो उसने बच्ची के साथ अभद्रता की। इस पर बच्ची रोने लगी और अपने घर आने लगी तो उसने उसे आइसक्रीम का लालच दिया। इसके बाद लड़की घर आ गई और सारी बात मां को बताई। बच्ची के परिजनों ने जब सामाजिक तौर पर जगदीश से मिलने की कोशिश की तो वह अपनी गलती मानने की बजाए उसके साथ लड़ाई-झगड़ा करने लगा।
विज्ञापन

बच्ची के पिता ने कहा कि उसके पास तीन लड़कियां हैं और भविष्य में भी उसे अपनी लड़कियों की इज्जत व जान माल का खतरा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने जगदश को दोषी पाया और पांच साल कैद तथा 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed