फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   807 polling stations created for all four assembly constituencies

Kaithal News: चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए 807 मतदान केंद्र

Thu, 14 Mar 2024 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 14 Mar 2024 01:37 AM IST
विज्ञापन
807 polling stations created for all four assembly constituencies
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत पंवार ने बुधवार को अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने जानकारी दी कि चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

साथ ही बैठक के दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जल्द मतदान केंद्रों पर बीएलए नियुक्त करने बारे व उनकी सूची कार्यालय में उपलब्ध करवाने के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा कि वे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन


डीसी ने कहा कि जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के तहत 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलए नियुक्त किया जाना अनिवार्य है। बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जनवरी 2024 को क्वालिफाई तिथि मानकर मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी 2024 को कर दिया गया है। नवीनतम प्रकाशित मतदाता सूची का एक-एक सेट जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिया जा चुका है। जिस भी पार्टी ने अभी तक सूची प्राप्त नहीं की है, वह चुनाव कार्यालय से प्राप्त करें और इसे चेक करके अपना सुझाव दे सकते हैं। इस मौके पर सीटीएम गुरविंद्र सिंह, नायब तहसीलदार चुनाव सुभाष चंद, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों में सुरेश संधू, सुरेंद्र रांझा, गुलाब सिंह, सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर की जानकारी जरूरी

कैथल। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए छपने वाली सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि चुनाव में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में उल्लेख किया गया है। कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में स्पष्ट तौर पर चुनाव के दौरान प्रिंटिंग प्रेस संचालकों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी गई है।


शपथपत्र जरूरी ः नियमों के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रेस संचालक बिना शपथ पत्र के चुनाव के संबंधित प्रचार सामग्री नहीं छाप सकता है। सामग्री प्रिंट होने के बाद प्रेस के मालिक को शपथ पत्र की प्रति और छापी गई प्रचार सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजनी होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed